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दूध सप्लाई करने वाले ने किया पांच साल की बच्ची के साथ डिजिटल रेप

Ghaziabad News: दूध सप्लाई करने वाले ने किया पांच साल की बच्ची के साथ डिजिटल रेप

गाजियाबाद में शनिवार को पांच साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि 5 वर्षींय बच्ची के साथ पड़ोसी युवक ने डिजिटल दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने उसके खिलाफ स्थानीय कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं आरोपित फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र में एक महिला 14 व पांच साल के बेटी और नौ साल के बेटे के साथ रहती है। बताया गया कि उसके पति की मौत हो गई है। वह एक नीजि अस्पताल में नर्सिंग का काम करती है।

शनिवार रात में वह डयूटी पर गई। रविवार सुबह वापस आई तो बच्चे उससे लिपट कर रोने लगे। उसने पूलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. हालांकि इस बीच आरोपी फरार हो गया है. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.एसपी सिटी द्वितीय ज्ञानेंद्र सिंह का कहना है की पांच साल की बच्ची के साथ रेप की सूचना मिली थी. सूचना के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. बच्ची का मेडिकल करवाया जा रहा है।

आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा. ज्ञानेंद्र सिंह के मुताबिक घटना शनिवार शाम 7:30 बजे हुई. पीड़ित बच्ची की मां अस्पताल में काम करती हैं. जब बच्ची की मां लौट कर आईं तो उसने अपनी मां को पूरी घटना बताई. आरोपी बच्ची के परिवार का परिचित है. जानकारी के अनुसार युवक जानकर बताया जा रहा है जो कि पीड़ित बच्ची के ही पड़ोस में रहना वाला है जोकि शादी सुधा है अपने 3 बच्चों के साथ ही रहता था दूध सप्लाई का काम करता था। आरोपी की डिटेल पुलिस को मिल चुकी है. वह बच्ची के घर के पास ही रहता है. पुलिस ने रेप की धाराओं और पोक्सो एक्ट की धारा में केस दर्ज किया है.

डिजिटल रेप क्या है

डिजिटल रेप सुनने में लगता है कि इंटरनेट के माध्यम से किया जेने वाला दुष्कर्म लेकिन ऐसा कतई नहीं है। अंग्रेजी शब्दकोश में डिजिट का मतलब हाथ पैर की अंगुलियां या अंगूठे होते हैं। कोई व्यक्ति यदि किसी बच्ची, युवती या महिला की सहमति के बिना अंगुलियों या अंगूठे से उसके गुप्तांग को छेड़ता है तो वह डि़जिटल रेप कहलाता है।
इस अपराध को वर्ष 2013 के अपराधिक कानून संशोधन के माध्यम से भारतीय दंड संहिता में शामिल किया गया था। इसे निर्भया अधिनियम भी कहा जाता है। बता दें कि साल 2021 में निर्भया केस के बाद से दुष्कर्म के कानून में कई बदलाव किए गए, जिसमें ये भी शामिल था। साल 2013 के बाद दुष्कर्म का मतलब सिर्फ संभोग तक ही समीमित नहीं रह गया हैं। अब इसमें कई नियम जुड़ चुके हैं।

डिजिटल रेप में सजा

डिजिटल रेप के ज्यादातर मामले में आरोपित का करीबी होता है। कानून के अनुसार, डिजिटल अपराध को पांच साल जेल की सजा हो सकती है। कुछ मामलों में यह सजा 10 साल या आजीवन कारवास तक बढाई जा सकती है।

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