नई दिल्ली : केंद्र और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) की 29 जुलाई की अधिसूचना जिसके तहत ओबीसी को 27 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस छात्रों को अखिल भारतीय कोटा मेडिकल सीटों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने को उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद से मामला कोर्ट में अटका हुआ था।
सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी में ओबीसी और ईब्ल्यूएस कैटेगरी में आरक्षण के पेच में फंसी नीट पीजी काउंसलिंग मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट के अनुसार, ओबीसी और ईब्ल्यूएस दोनों ही श्रेणी में आरक्षण लागू रहेगा। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की अध्यक्षता में सुबह 10:30 बजे ये फैसला सुनाया गया।सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑल इंडिया कोटा में (एमबीबीएस/बीडीएस और एमडी/एमएस/एमडीएस) में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के पक्ष में यह फैसला सुनाया है।
इस फैसले के बाद डॉक्टरों को बड़ी राहत दी गयी है जिससे की अब कॉउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है और उसमे कोई दिक़्क़त भी नहीं आएगी। उम्मीदवारों का कहना था कि नीट पीजी परीक्षा की प्रक्रिया शुरू होने के बाद बीच में नियम नहीं बदले जा सकते हैं। वहीं इस संबंध में नीट-पीजी 2021 काउंसलिंग में देरी के चलते दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं।
(उज्ज्वल चौधरी)