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Sultanpur: बीजेपी के पूर्व विधायक और जिला पंचायत सदस्यों को HC से

Sultanpur: बीजेपी के पूर्व विधायक और जिला पंचायत सदस्यों को HC से मिली बड़ी राहत, MP/MLA कोर्ट से मिली थी 2 साल की सजा

सुल्तानपुर से बड़ी खबर सामने आई हैं। जहां आज भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व विधायक और दो ब्लॉक प्रमुख समेत अन्य लोगों को हाईकोर्ट से थोड़ी राहत मिली है। MP-MLA कोर्ट ने 21 दिन पहले इन सबको एक मामले में दो-दो साल की सजा सुनाई गई थी। जिस पर हाईकोर्ट ने आज आरोपियों को अंतरिम जमानत देते हुये अगली सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तारीख तय की है।

नामांकन के लिए गए दो पक्षों में मारपीट

मिली जानकारी के अनुसार पूरा मामला 5 फरवरी साल 2016 की है। जहां नीलम कोरी और जानकी देवी नामांकन करने ब्लॉक पर गई थीं। इस समय दोनों पक्ष में वाद विवाद और अंत में बवाल और मारपीट हुई। प्रत्याशियों समेत कई लोगों को चोटें आई। नीलम कोरी की तरफ से जिपं अध्यक्ष उषा सिंह ने पूर्व विधायक उनके ब्लॉक प्रमुख भाई, राम मूर्ति सिंह, अतुल सिंह और अजीत यादव के खिलाफ केस दर्ज कराया था।

2-2 वर्ष की कैद और 4-4 हजार रुपये अर्थदंड की सजा

तो वहीं दूसरी तरफ ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह का केस दर्ज नहीं किया गया था। तब उन्होंने कोर्ट की शरण ली। अदालत के निर्देश पर जिपं अध्यक्ष उषा सिंह उनके पति शिवकुमार सिंह, राजेंद्र मिश्र, कमला देवी, रमाकांत मिश्र, सिराज और दद्दन दुबे के विरुद्ध केस दर्ज हो गया। दोनों केस में सुनवाई साथ साथ चली। 2 दिसंबर को जज एकता वर्मा ने साक्ष्य के आधार पर पूर्व विधायक उनके भाई ब्लॉक प्रमुख आदि आरोपियों को 2-2 वर्ष की कैद और 4-4 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया था।

अंतरिम जमानत देकर अभिलेख तलब किए

साथ ही साथ अवगत करा दें कि उधर क्रॉस केस में भी सभी को दो दो साल कैद और दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। हालांकि सभी दोषियों को अपील तक जमानत पर रिहा कर दिया गया था। इस बीच अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन ने बताया कि आज हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम जमानत देकर सभी अभिलेख तलब किए हैं।

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