Tuesday, June 17, 2025
  • उत्तर प्रदेश
    • मेरठ
    • गाजियाबाद
    • नोएडा
    • लखनऊ
    • बरेली
    • प्रयागराज
    • वाराणसी
    • गोरखपुर
    • कानपुर
    • आगरा
  • उत्तराखंड
  • एडिटर चॉइस
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल खबर
  • विदेश
  • हेल्थ
  • बड़ी खबर
  • Login
news 1 india
  • महाकुंभ 2025
  • राष्ट्रीय
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखंड
  • वेब स्टोरीज
  • मनोरंजन
  • खेल
  • वीडियो
  • धर्म
  • टेक्नोलॉजी
  • लाइफस्टाइल
  • राज्य
    • दिल्ली
    • हरियाणा
    • पंजाब
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
Live TV
No Result
View All Result
news 1 india
Home एडिटर चॉइस

गैर इरादतन हत्या को लेकर SC का बड़ा फैसला, कहा- “चोट और मौत के बीच लंबे समय के गैप से कम नहीं होगा अपराधी का अपराध”

Juhi Tomer by Juhi Tomer
January 27, 2023
in एडिटर चॉइस, बड़ी खबर, विशेष
0
101
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Related posts

Lalu family

टेंशन के बीच Lalu family में खुशखबरी: तेजस्वी यादव दूसरी बार पिता बने, बेटे की तस्वीर शेयर की

May 27, 2025
Balcony Incident:कैसे एक छोटी सी लापरवाही ने ले ली मासूम की जान , इस शहर के हादसे से बदले कई शहरों में नियम

Balcony Incident:कैसे एक छोटी सी लापरवाही ने ले ली मासूम की जान , इस शहर के हादसे से बदले कई शहरों में नियम

May 19, 2025

गैर इरादतन हत्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पीड़ित को चोट लगने और मौत होने के बीच ज्यादा समय बीतने के बाद भी अपराधी की जिम्मेदारी कम नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि अपराधि का दोष सिर्फ इसलिए कम नहीं हो सकता है क्योंकि व्यक्ति की मौत चोट लगने के लंबे समय बाद हुई। सुप्रीम कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के एक मामले पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। बता दें कि शीर्ष अदालत ने कहा कि जब किसी अबियुक्त द्वारा दी गई चोटों के कारण काफी समय बीत जाने के बाद पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो हत्या के मामले में अपराधी की जिम्मदारी को कम नहीं करेगा। जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस एस. रवींद्र भट की पीठ ने कहा कि यहां ऐसी कोई रूढ़िवादी धारणा या सूत्र नहीं हो सकता है कि जहां पीड़ित की मौत चोट लगने के कुछ समय के बाद हो जाए और उसमें अपराधी के अपराध को गैर इरादतन ही माना जाए। इसलिए वह गैर हत्या इरादत्न हत्या है या हत्या यह तथ्य और परिस्थितियां तय करेंगी। कोर्ट ने इस दौरान यह भी कहा कि हालांकि किसी केस में जो महत्वपूर्ण है वह चोट की प्रकृति है ऐऔर क्या यह सामान्य रूप से मौत की ओर ले जाने के लिए पर्याप्त है। वहीं कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसे मामले में चिकित्सा पर कम ध्यान दिए जाने जैसे तर्क प्रासंगिक कारक नहीं हैं।

वहीं पीठ ने कहा कि इस मामले में चिकित्सकीय ध्यान की पर्याप्तता या अन्य कोआ प्रासंगिक कारक नहीं है, क्योंकि पोस्टमॉर्टम करने वाल डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मौत कार्डियों रेस्परेटरी फेलियर के कारण हुई थी। जो चोटों के परिणामस्वरुप हुई थी। इस प्रकार चोटें और मौत दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक सीधे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वहीं सुनवाई के दौरान यचिकाकर्ताओं के वकील ने अग्रह किया था कि पीड़िता की मौत हमले के 20 दिन बाद हुई थी। चोट और मौत में इतना समय बीत जाने से यह पता चलता है कि क्या मौत चोट से हुई है या फिर किसी और वजह से। मगर कोर्ट ने दलीलों को खारिज कर दिया । पीठ ने कहा कि ऐसे कई फैसले लिए गए है जो इस बात पर जोर देते हैं कि इस तरह की चूक अपराधी की जिम्मेदारी को हत्या के अपराध से कम कर गैर-इरादतन मर्डर कर देती है जिसे हत्या नहीं कहाजा सकता है। लेकिन इसको धारणा भी नहीं बनाया जा सकता।

चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया

बता दें कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। जिसमें कोर्ट ने उन्हें हत्या का दोषी ठहराया था। पुलिस के अनुसार फरवरी 2012 में आरोपी ने मृतक उस वक्त हमला कर दिया था, जब वह विवादित जमीन को जेसीबी से समतल करने का प्रयास कर रहा था। पीड़िता की मौत के बाद पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया था। वहीं दोषियों ने तर्क दिया कि कथित घटना के लगभग 20 दिनों के बाद और सर्जरी के कारण मौत हुई है। इसलिए उनकी कथित हरकतें मौत का कारण नहीं थीं। मगर शीर्ष अदालत ने कहा कि सवाल यह है कि क्या अपीलकर्ता हत्या के अपराध के दोषी हैं, धारा 302 के तहत, या क्या वे कम गंभीर धारा 304, आईपीसी के तहत आपराधिक रूप से उत्तरदायी हैं।

गवाहों के बयान से साबित होता है कि हत्या के इरादे से किया गया

पीठ का कहना है कि यह अदालत इस बात को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं देखती है कि सबसे पहले अपीलकर्ता हमलावर थे, दूसरे उन्होंने मृतक पर कुल्हाड़ियों से हमला किया और तीसरा निहत्था था। शीर्ष अदालत ने अपीलकर्ताओं के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया कि मौत अनजाने में अचानक झगड़े के कारण हुई थी।

Tags: CourtsSectionSupreme Court's big decision on culpable homicideSupreme Court's big decision on Section 304the Supreme Court said that the responsibility of the criminal cannot be reduced by the time gap between injury and death
Previous Post

उन्नाव रेपकांड के आरोपी कुलदीप सेंगर की जमानत शर्तों में दिल्ली हाईकोर्ट ने किया बदलाव, दो बार अंतरिम जमानत पर रिहा होंगे सेंगर

Next Post

सोशल मीडिया पर Vicky Kaushal ने गांव की तस्वीरें शेयर कर लिखी दिल छू लेने वाली बात

Juhi Tomer

Juhi Tomer

Next Post

सोशल मीडिया पर Vicky Kaushal ने गांव की तस्वीरें शेयर कर लिखी दिल छू लेने वाली बात

BROWSE BY CATEGORIES

  • Breaking
  • IPL 2023
  • IPL 2025
  • Latest News
  • Loksabha election 2024
  • TOP NEWS
  • Uncategorized
  • अद्भुत कहानियां
  • आगरा
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखंड
  • एडिटर चॉइस
  • ऑटो
  • कानपुर
  • कॉमनवेल्थ गेम्स 2022
  • क्राइम
  • क्रिकेट न्यू़ज
  • खेल
  • गाजियाबाद
  • गुजरात
  • गोरखपुर
  • गोवा चुनाव
  • चुनाव
  • छत्तीसगढ़
  • जम्मू कश्मीर
  • टेक्नोलॉजी
  • दिल्ली
  • देश
  • देहरादून
  • धर्म
  • नोएडा
  • पंजाब
  • प्रयागराज
  • बड़ी खबर
  • बरेली
  • बिजनेस
  • मनोरंजन
  • महाकुंभ 2025
  • महाधिवेशन
  • मेरठ
  • मौसम
  • राजनीति
  • राजस्थान
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लखनऊ
  • लाइफस्टाइल
  • वायरल खबर
  • वायरल वीडियो
  • वाराणसी
  • विदेश
  • विधानसभा चुनाव 2024
  • विशेष
  • वीडियो
  • शिक्षा
  • हरियाणा
  • हेल्थ

BROWSE BY TOPICS

Akhilesh Yadav ARVIND KEJRIWAL BJP bollywood breaking news cmyogi CM Yogi CM Yogi Adityanath Congress Cricket News cricket news in hindi Crime News Delhi delhi news Entertainment News google hindi news Google News hindi news Hindi news update Latest News latest news in hindi latest update Lok Sabha Election 2024 lucknow News NEWS 1 INDIA news 1 india hindi news news 1 india hindi report news 1 india latest news News1India news hindi update news india hindi breaking news News in Hindi PM Modi Rahul Gandhi Salman Khan social media Supreme Court Update UP Hindi News UP News UP Police Uttar Pradesh Uttar Pradesh News Yogi Adityanath

Recent Posts

  • यूपी के दो बस अड्डों को नया नाम, सीएम योगी का बड़ा ऐलान!
  • महीने में बनी स्टार, फिर हुई रहस्यमयी मौत! कौन थी सिम्मी चौधरी…जिसकी हत्या ने मचाया तहलका
  • CM केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर मचा बवाल, दिल्ली BJP चीफ वीरेंद्र सचदेवा को पुलिस ने उठाया, वीडियो वायरल
  • पकड़ा गया 100 से अधिक लोगों की हत्या करने वाला रजुआ, जानें मगरमच्छों को ‘कसाई’ क्यों खिलाता था इंसानों की लाशें
  • KGMU में बड़ी लापरवाही! बिना इजाज़त कर दी महिला की नसबंदी, मां-बच्चे की मौत, चार डॉक्टरों पर केस

Recent Comments

No comments to show.
news 1 india

न्यूज़ १ इंडिया एक 24×7 ऑनलाइन न्यूज़ चैनल है, जो समाज में व्याप्त समस्याओं जिसमे साम्प्रदायिकता, भ्रष्टाचार, राजनीति, आतंकवाद, आदि जैसे मुद्दे पर हिंदी जगत को समाचार सेवा प्रदान करता है।

Follow us on social media:

Recent News

  • यूपी के दो बस अड्डों को नया नाम, सीएम योगी का बड़ा ऐलान!
  • महीने में बनी स्टार, फिर हुई रहस्यमयी मौत! कौन थी सिम्मी चौधरी…जिसकी हत्या ने मचाया तहलका
  • CM केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर मचा बवाल, दिल्ली BJP चीफ वीरेंद्र सचदेवा को पुलिस ने उठाया, वीडियो वायरल
  • पकड़ा गया 100 से अधिक लोगों की हत्या करने वाला रजुआ, जानें मगरमच्छों को ‘कसाई’ क्यों खिलाता था इंसानों की लाशें
  • KGMU में बड़ी लापरवाही! बिना इजाज़त कर दी महिला की नसबंदी, मां-बच्चे की मौत, चार डॉक्टरों पर केस

RSS Unknown Feed

Quick Links

Privacy Policy
About us

Twitter

  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखंड
  • एडिटर चॉइस
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल खबर
  • विदेश
  • हेल्थ
  • बड़ी खबर

© 2023 News 1 India

No Result
View All Result
  • महाकुंभ 2025
  • राष्ट्रीय
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखंड
  • वेब स्टोरीज
  • मनोरंजन
  • खेल
  • वीडियो
  • धर्म
  • टेक्नोलॉजी
  • लाइफस्टाइल
  • राज्य
    • दिल्ली
    • हरियाणा
    • पंजाब
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान

© 2023 News 1 India

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist