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हाथरस गैंगरेप केस में तीन आरोपी बरी, कोर्ट ने एक को ठहराया दोषी

UP News: हाथरस गैंगरेप केस में तीन आरोपी बरी, एससी-एसटी कोर्ट ने एक को ठहराया दोषी, नाखुश पीड़ित परिवार हाईकोर्ट का करेगा रुख

उत्तर प्रदेश के हाथरस गैंगरेप हत्याकांड तो आपको याद होगा ही हैं। कोई कैसे भूला सकता उस मंजर को । बता दें कि हाथरस गैंगरेप केस में एससी-एसटी कोर्ट ने गुरूवार को फैसला सुनाया है। वहीं कोर्ट ने चार में से तीन आरोपी लवकुश, रवि, रामकुमार को बरी कर दिया गया हैं। वहीं संदीप सिंह को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है।

हाथरस गैंगरेप केस में तीन आरोपी बरी

दरअसल, हाथस में 14 सितंबर 2020 को दलित लड़की का कुछ युवकों ने गैंगरेप किया था। इसके बाद उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 29 सितंबर को लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। एससी-एसटी कोर्ट ने तीन आरोपियों लवकुश, रवि, रामकुमार को बरी कर दिया हैं। वहीं संदीप को कोर्ट ने 3/110 और 304 का दोषी माना हैं। हालांकि, पीड़ित पक्ष फैसले से असंतुष्ट नजर आया। पीड़ित पक्ष इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख कर सकता हैं। पीड़ित ने इलाज के दौरान बयान में चार युवकों संदीप, रामू, लवकुश और रवि पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। इसके ही आधार पर पुलिस ने चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में यूपी पुलिस पर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए थे। आरोप था कि पुलिस को बिना बताए युवती का अंतिम संस्कार कर दिया था। इतना ही नहीं यूपी पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दावा किया था कि पीड़िता के साथ गैंग रेप नहीं हुआ हैं। वहीं यूपी पुलिस के इस बयान के बाद कोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार भी लगाई थी।

सीबीआई के हाथों में सौंपी थी मामले कि जांच

देशभर में इस मामले को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। इतना ही नहीं योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद सीबीआई ने जांच संभाली और कई बार पीड़िता के परिवार से पूछताछ की थी। इतना ही नहीं सीबीआई ने अलीगढ़ जेल में बंद चारों आरोपियों से पूछताछ की थी। आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट और ब्रेन मैपिंग भी किया गया था। पिछले दिनों सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी।

वहीं सीबीआई ने 22 सितंबर को दिए गए पीड़िता के आखिरी बयान को आधार बनाते हुए चार्जशीट दाखिल की थीऔर निर्णय कोर्ट के ऊपर छोड़ा है। सीबीआई ने हाथरस केस से संबंधित मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाकिल की थी। एजेंसी ने चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या गैंगरेप और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी. आरोपियों पर धारा-325, SC-ST एक्ट 376 A और 376 D (गैंग रेप) और 302 की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई थीं।

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