नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद AAP के राज्यसभा सांसद Sanjay Singh को तिहाड़ से रिहा कर दिया गया। आज बुधवार सुबह ट्रायल कोर्ट में आप नेता की जमानत की शर्तें तय कर दी गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने के आदेश की कॉपी को जेल भेजा गया,जहां कानूनी प्रक्रिया खत्म करने करने बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को Delhi Liquor Scam केस में आप नेता को जमानत दे दी थी।
अभी संघर्ष का समय है : संजय सिंह
जेल से छूटने के बाद आप नेता ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा- ये संघर्ष का समय है। मुझे भरोसा है, जेल के ताले टूटेंगे, सारे नेता छूटेंगे। इससे पहले उन्होंने जेल से बाहर आकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया
4 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए थे Sanjay Singh
गौरतलब है कि छह महीने पहले 4 अक्टूबर को ईडी ने आप नेता को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने अपने चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का आरोप लगाया है। इसी मामले में पूछताछ के लिए 4 अक्टूबर को ED उनके आवास पर पहुंची थी जहां उनसे 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।
इन शर्तों पर मिली जमानत
Delhi Liquor Scam मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को इन शर्तों पर जमानत दी
- पासपोर्ट सरेंडर
- कहीं जाने से पहले ईडी को अपना शेड्यूल बताना
- ED को अपना फोन नंबर बताएंगे जो लगातार उपलब्ध रहेगा
- जबतक जमानत पर बाहर रहेंगे वह शराब नीति मामले को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे
- दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर बेल बॉन्ड