Arvind Kejriwal Bail: जेल से निकलते ही केंद्र सरकार पर बरसे केजरीवाल, कहा-“एकजुट होकर खतम करेंगे तानाशाही”

Arvind Kejriwal Bail

Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं और अपने परिवार के साथ घर जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत (Arvind Kejriwal Bail) दे दी है। तिहाड़ जेल से रिहा होने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, “हमें देश को तानाशाही से बचाना होगा। हमें 140 करोड़ लोगों के लिए लड़ना है।”

 

 

उन्होंने आगे कहा, “देश के लाखों लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद भेजा है। मैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे आप सभी के बीच आने में सक्षम बनाया। हमें मिलकर देश को तानाशाही से बचाना चाहिए।”

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50 दिनों बाद जेल से बाहर आए केजरीवाल

गेट नंबर तीन से छोड़े जाने के बजाय अरविंद केजरीवाल को गेट नंबर चार से छोड़ा गया। जब मुख्यमंत्री जेल से निकले तो उन्होंने कैमरे की ओर हाथ हिलाया। वह एक काली कार में बाहर निकला। कार में उनके साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मौजूद थे। केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।

इन शर्तों पर केजरीवाल को मिली बेल

1. सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अरविंद केजरीवाल को 50,000 रुपये का जमानत बांड भरना होगा। जेल अधीक्षक की संतुष्टि के लिए 50,000 रुपये के साथ-साथ इतनी ही राशि का एक और जमानत बांड प्रदान किया जाएगा।

2. वह मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय जाने से परहेज करेंगे। साथ ही, वह अपने दिए गए बयानों से बंधे रहेंगे।

3. वह आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, हालांकि, बहुत जरूरी हुआ, तो वह ऐसी फ़ाइलों पर हस्ताक्षर करने के लिए उपराज्यपाल से अनुमति मांगेंगे।

4. वह वर्तमान मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई भी टिप्पणी करने से परहेज करेंगे और गवाहों के साथ किसी भी चर्चा में शामिल नहीं होंगे।

5. मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी।

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