Arvind Kejriwal Bail: सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत… सीबीआई को नोटिस, अरविन्द केजरीवाल की याचिका ख़ारिज

Arvind Kejriwal Bail Hearing: दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद, अरविंद केजरीवाल भी उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें भी न्यायालय से राहत मिल सकती है।

Arvind Kejriwal Bail

Arvind Kejriwal Bail: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं दी है। शीर्ष अदालत ने बुधवार, 14 अगस्त को Arvind Kejriwal Bail याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अंतरिम जमानत की मांग की। कोर्ट ने इस पर कहा कि हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे सकते हैं।

दरअसल, दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए मामले में अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की मांग की थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयांन की पीठ ने सीबीआई को नोटिस भेजा है जिसमें उसकी प्रतिक्रिया मांगी गई है। कोर्ट ने निर्धारित किया कि इस मामले पर अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लगभग 17 महीने बाद शराब नीति मामले में जमानत मिली है।

जमानत की जानकारी

Arvind Kejriwal Bail सुनवाई के दौरान, वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को तीन बार अंतरिम जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें 10 मई और 12 जुलाई को अंतरिम जमानत मिली थी। इसके साथ ही, उन्होंने 20 जून को ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी किए गए जमानत आदेश का भी उल्लेख किया। सिंघवी ने बताय कि ट्रायल कोर्ट के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी और यह दलील दी कि जब किसी कठोर शर्त का पालन नहीं किया गया है, तो सीबीआई केस में जमानत से क्यों इनकार किया जा सकता है।

CM Yogi : योगी आदित्यनाथ का सीधा वार, बोले-‘पाकिस्तानियों का होगा विलय या फिर होगी समाप्ति’,

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

हालांकि, जस्टिस सूर्यकांत ने यह स्पष्ट किया कि “हम किसी भी तरह की अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं।” सिंघवी ने अदालत से अनुरोध किया कि केजरीवाल को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए मामले की जल्द सुनवाई की जाए। इसके फलस्वरूप, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त के लिए निर्धारित की।

गिरफ्तारी की जानकारी

सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की लेटेस्ट याचिका, 5 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देती है, जिसमें उनकी सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका खारिज कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट जाने के लिए कहा था। उल्लेखनीय है कि 26 जून, 2024 को सीबीआई द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जबकि उस समय केजरीवाल पहले से ही दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की न्यायिक हिरासत में थे।

Exit mobile version