कल आरोप हुए थे साबित
2019 में, दुंगरपुर के निवासियों ने एसपी नेता अज़म खान के खिलाफ जीएनजी पुलिस थाने में 12 मामलों दर्ज किए, जिनमें डकैती, चोरी, हमला आदि के आरोप शामिल थे।इनमें से तीन में निर्णय हो चुका है। एसपी नेता को दो मामलों में बरी कर दिया गया है, जबकि एक मामले में उन्हें सात साल की सजा सुनाई गई है। SP नेता फिलहाल सीतापुर जेल में हैं।
इस मामले में बुधवार को अदालत ने अज़म खान और ठेकेदार बरकत अली को दोषी ठहराया। इस मामले में अदालत ने एसपी नेता अज़म खान और ठेकेदार बरकत अली को दोषी ठहराया।
Azam Khan मामले में क्या हुआ?
दुंगरपुर निवासी अबरार हुसैन ने 13 अगस्त 2019 को गंज पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज की, जिसमें उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर 2019 को कोलोनी में तत्कालीन सीओ अली हसन, इंस्पेक्टर फ़िरोज़ खान, ठेकेदार बरकत अली और सीएंडडीएस जेई परवेज़ आलम ने उनसे घर खाली करने को कहा था।
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इंस्पेक्टर फ़िरोज़ ने भी गोली चलाई है। इसके अलावा, उन्होंने पांच हजार रुपये, सोने, चांदी और वॉशिंग मशीन लूट ली। एसपी नेता अज़म खान भी जांच में नामित थे। इस मामले में हत्या, डकैती के भी आरोप लगाए गए हैं।