कोर्ट में डकैत साबित हुए आज़म खान, अब कौन सी जेल में होगा निवास?

सपा नेता आज़म खान को मारपीट-डकैती मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई। सपा नेता आजम खान को डूंगरपुर मामले में रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 10साल की सज़ासुनाई, कोर्ट ने आजम खान पर 14 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है!

Azam Khan: आज, रामपुर में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है जहां समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता Azam Khan को दस साल की कैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला डूंगरपुर के मामले में हुआ है, जहां उन्हें जमीन कब्जाने और घरों में तोड़फोड़ करने के दोषी पाया गया है। कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार देने का फैसला किया है। यह मामला समाज में विवाद उत्पन्न कर रहा है और राजनीतिक दलों के बीच भी छिड़काव दिख रहा है।

कल आरोप हुए थे साबित

2019 में, दुंगरपुर के निवासियों ने एसपी नेता अज़म खान के खिलाफ जीएनजी पुलिस थाने में 12 मामलों दर्ज किए, जिनमें डकैती, चोरी, हमला आदि के आरोप शामिल थे।इनमें से तीन में निर्णय हो चुका है। एसपी नेता को दो मामलों में बरी कर दिया गया है, जबकि एक मामले में उन्हें सात साल की सजा सुनाई गई है। SP नेता फिलहाल सीतापुर जेल में हैं।

Azam Khan

इस मामले में बुधवार को अदालत ने अज़म खान और ठेकेदार बरकत अली को दोषी ठहराया। इस मामले में अदालत ने एसपी नेता अज़म खान और ठेकेदार बरकत अली को दोषी ठहराया।

Azam Khan मामले में क्या हुआ?

दुंगरपुर निवासी अबरार हुसैन ने 13 अगस्त 2019 को गंज पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज की, जिसमें उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर 2019 को कोलोनी में तत्कालीन सीओ अली हसन, इंस्पेक्टर फ़िरोज़ खान, ठेकेदार बरकत अली और सीएंडडीएस जेई परवेज़ आलम ने उनसे घर खाली करने को कहा था।

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इंस्पेक्टर फ़िरोज़ ने भी गोली चलाई है। इसके अलावा, उन्होंने पांच हजार रुपये, सोने, चांदी और वॉशिंग मशीन लूट ली। एसपी नेता अज़म खान भी जांच में नामित थे। इस मामले में हत्या, डकैती के भी आरोप लगाए गए हैं।

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