Kolkata Rape Case: कोलकाता के उस कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने निलंबित कर दिया है, जहाँ एक ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या का मामला सामने आया था।
यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब CBI ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष का नाम उनके कार्यकाल के दौरान संस्थान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में शामिल किया है।
किन धाराओं में दर्ज हुआ केस
CBI ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और धारा 420 (धोखाधड़ी) के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित) की धारा 7, जो लोक सेवक द्वारा अवैध रूप से रिश्वत स्वीकार करने से संबंधित है, के तहत मामला दर्ज किया है।
सीबीआई को मिला था जांच का आदेश
कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में (Kolkata Rape Case) 9 अगस्त को एक महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था, जिस पर गंभीर चोटों के निशान थे।
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इस घटना की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है और देशभर में इस घटना के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई ने हत्या और कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले दर्ज किए हैं।
संदीप घोष का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी हुआ
इससे पहले, डॉ. संदीप घोष का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी हुआ, और उन पर इस मामले में लापरवाही का आरोप लगाया गया है। बुधवार शाम को मारे गए डॉक्टर के माता-पिता के जारी एक बयान में IMA ने कहा, ” स्थिति को संभालने में आपके खिलाफ अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं, साथ ही इस मुद्दे को उचित तरीके से संभालने में सहानुभूति और संवेदनशीलता की कमी को भी बताया गया है…”