BMW Hit and Run Case: बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन केस में आरोपी को मिली जमानत, एकनाथ शिंदे ने मामले का लिया संज्ञान

BMW Hit and Run Case

BMW Hit and Run Case: मुंबई के बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन (BMW Hit and Run Case) मामले में आरोपी राजेश शाह को जमानत मिल गई है। सोमवार को सेवरी कोर्ट में सुनवाई के दौरान शिवसेना (शिंदे गुट) नेता की जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत ने 15,000 रुपये की अनंतिम नकद राशि जमा करने का निर्देश दिया।

राजेश शाह, आरोपी मिहिर शाह के पिता हैं। 24 वर्षीय मिहिर ने रविवार तड़के बीएमडब्ल्यू कार से एक महिला को टक्कर मार दी थी, जिससे 45 वर्षीय कावेरी नाखवा की मौत हो गई और उनके घायल पति प्रदीप का इलाज चल रहा है।

बीएमडब्ल्यू की स्कूटर से हुई थी टक्कर

पुलिस ने बताया कि वर्ली के कोलीवाड़ा इलाके के रहने वाले मछुआरा दंपति ससून डॉक से मछली खरीदकर लौट रहे थे, जब रविवार तड़के लगभग साढ़े 5 बजे अटरिया मॉल के पास बीएमडब्ल्यू कार ने उनके स्कूटर को टक्कर मार दी थी। रिपोर्ट के अनुसार, दुर्घटना के समय कार में मिहिर के साथ ड्राइवर राजऋषि बिदावत भी मौजूद था।

हालांकि, जानकारी के अनुसार गाड़ी मिहिर ही चला रहा था, जो कि राजेश शाह के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजेश शाह और बिदावत को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मिहिर शाह अभी भी फरार है।

एकनाथ शिंदे ने मामले का लिया संज्ञान

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस मामले पर बयान दिया, जिसमें उन्होंने राज्य प्रशासन की किसी भी प्रकार के अन्याय को बर्दाश्त न करने की नीति पर जोर दिया। शिंदे ने पुलिस को हिट-एंड-रन मामलों में शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्तियों से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा, ‘शक्तिशाली और प्रभावशाली लोग अपनी स्थिति का दुरुपयोग करके व्यवस्था में गड़बड़ी नहीं उत्पन्न कर सकते। न्याय में ऐसी गड़बड़ी मेरी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी।’ उन्होंने आम नागरिकों के जीवन की रक्षा के महत्व को रेखांकित किया और राज्य पुलिस को इन मामलों से सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निपटने का निर्देश दिया।

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