Brij Bhushan Sharan Case: महिला पहलवानों से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने बृजभूषण और उनके सचिव विनोद तोमर के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट में आदेश पारित किया।
बृजभूषण पर आरोप तय- कोर्ट
अदालत ने कहा कि बृजभूषण के खिलाफ धारा 354 (महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 354-ए (यौन उत्पीड़न) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। इसने विनोद तोमर के खिलाफ धारा 506(1) के तहत आरोप तय करने का भी निर्देश दिया।
अगली सुनवाई 21 मई को होनी है, जिसमें आरोपियों को दोपहर 2 बजे उपस्थित होकर हस्ताक्षर करना होगा। जहां छठे पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों (Brij Bhushan Sharan Case) से बृजभूषण को कोर्ट ने बरी कर दिया है, वहीं पांच महिला पहलवानों के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली की अदालत ने बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह पर आरोप तय कर दिए हैं।
6 पहलवानों ने लगाया था आरोप
15 जून, 2023 को, दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ धारा 354 (महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354-ए (यौन उत्पीड़न), 354-डी (पीछा करना), और 506 (आपराधिक धमकी)के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की। छह पहलवानों ने बीजेपी सांसद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके आधार पर पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की थी।
शुरुआत में, शिकायतकर्ताओं ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच चल रही है। 26 अप्रैल को अदालत ने मामले की आगे की जांच के लिए बृजभूषण द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया।