Citizenship Amendment Act: पहली बार CAA के तहत 14 लोगों को मिली भारत की नागरिगता

Jharkhand

Citizenship Amendment Act: बुधवार (15 मई) को, विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि 14 व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है, जो नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत उन्हें नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार देता है। यह जानकारी मंत्रालय द्वारा साझा की गई है।

नागरिकता संशोधन नियम (Citizenship Amendment Act) , 2024 की घोषणा के बाद, पहली बार नागरिकता प्रमाणपत्रों का वितरण किया गया। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने नई दिल्ली में कुछ आवेदकों को नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान किया। इस अवसर पर, गृह सचिव ने आवेदकों को बधाई देते हुए नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला।

कब लागू हुआ था कानून

दिनांक 11 मार्च, 2024 को भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन नियम, 2024 को घोषित किया था। इन नियमों में आवेदन करने की प्रक्रिया, जिलास्तरीय समिति (DLC) द्वारा आवेदनों को अग्रसर करने का तरीका, और राज्यस्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (EC) द्वारा आवेदनों की जांच और नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया शामिल है।

इन नियमों के लागू होने के बाद, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित व्यक्तियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो धार्मिक उत्पीड़न या उसके डर के कारण 31.12.2014 तक भारत आए थे।

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प्रमुख निर्देशकों के नेतृत्व में, जिला स्तरीय समितियों (DLC) ने दस्तावेजों की सफल सत्यापन के बाद आवेदकों को निष्ठा की शपथ दिलाई है। नियमानुसार, आवेदनों की प्रोसेसिंग के बाद, DLC ने आवेदनों को राज्यस्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (EC) को भेज दिया है। आवेदनों की प्रोसेसिंग पूरी तरह से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाती है।

निदेशक (जनगणना संचालन), दिल्ली की अध्यक्षता में, दिल्ली की अधिकार प्राप्त समिति ने उचित जांच के बाद 14 आवेदकों को नागरिकता देने का निर्णय लिया है। उन्होंने इन आवेदकों को प्रमाण पत्र प्रदान किया है। इस अवसर पर, कई वरिष्ठ अधिकारी, जैसे कि सचिव, डाक, निदेशक (आसूचना), और भारत के रजिस्ट्रार जनरल, उपस्थित थे।

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