Dhruv Rathee: ध्रुव राठी को मानहानि के मामले में समन जारी, जानिए मामला

मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी को दिल्ली की एक अदालत ने मानहानि के मामले में समन जारी किया है। भाजपा नेता सुरेश करमशी नखुआ ने आरोप लगाया है कि ध्रुव राठी ने अपनी एक वीडियो में उन्हें "हिंसक और गालीबाज ट्रोल" कहा था।

Dhruv Rathee

Dhruv Rathee: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 29 जुलाई को राठी को समन जारी किया है। इस मामले की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट जज गुंजन गुप्ता ने की थी। अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। कोर्ट ने राठी को समन स्पीड पोस्ट, कूरियर और इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी भेजने का आदेश दिया है। नखुआ की तरफ से वकील राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा ने केस लड़ा।

मुख्य बातें:

Dhruv Rathee ने यूट्यूब पर 7 जुलाई 2024 को एक वीडियो पोस्ट किया था जिसका शीर्षक था, “माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स, एल्विश यादव, Dhruv Rathee।” नखुआ ने इस वीडियो पर आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि राठी के लगाए गए आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। नखुआ ने कहा कि इन आरोपों के कारण उन्हें लोगों की निंदा का सामना करना पड़ रहा है। याचिका में कहा गया है कि इस वीडियो से नखुआ के चरित्र पर संदेह पैदा होता है और उनकी समाज में अर्जित सम्मान धूमिल होती है।

अतिरिक्त जानकारी:

याचिका में आगे कहा गया है कि ध्रुव राठी के वीडियो का प्रभाव दूरगामी हो सकता है और इससे लोगों का नखुआ पर विश्वास कम हो सकता है। नखुआ का दावा है कि वीडियो उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को अपूरणीय रूप से प्रभावित कर सकता है। ध्रुव राठी और एल्विश यादव के बीच पहले भी विवादित वीडियो बनाए जाते रहे हैं, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब राठी के किसी वीडियो पर विवाद हुआ है।

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