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Electoral Bonds : SBI को फिर लगी सुप्रीम कोर्ट की फटकार कहा, बार बार अधूरी जानकारी क्यों दे रहा बैंक

Electoral Bonds : SBI को फिर लगी सुप्रीम कोर्ट की फटकार कहा, बार बार अधूरी जानकारी क्यों दे रहा बैंक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को बड़ा झटका लगा है। सोमवार को मामले में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया कि SBI चेयरमैन को गुरुवार यानी 21 मार्च को 5 बजे तक मामले से जुड़ी सारी जानकारी साझा करें और साझा किये गए जानकारी को लेकर बकायदा हलफनामा भी दाखिल करे। कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि SBI से मिली सारी जानकारी वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे।

कोर्ट के फैसले की अवमानना कर रहा SBI : कोर्ट 

मामले सुनवाई को लेकर कोर्ट ने SBI को सख्त हिदायत दी कि मुद्दे पर कुछ भी छुपाया नहीं जाना चाहिए। जो भी जानकारी है उसे छुपाय नही जाना चाहिए। बैंक को सबकुछ सार्वजनिक करना होगा। सोमवार को कोर्ट ने एक बार फिर अधूरी जानकारी के लिए बैंक को फटकार लगाई और एसबीआई से पूछा कि आपने ने पूरी जानकारी क्यों नहीं दी? CJI ने बैंक से कहा कि आप सभी जानकारी देने के लिए बाध्य हैं। आपको फैसले में यही कहा गया था। आप कोर्ट के फैसले की अवमानना कर रहें हैं।

बीजेपी को सबसे अधिक चंदा 

इससे पहले चुनाव आयोग ने बॉन्ड भुनाने वालों पार्टी की सूची जारी की। जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स भुनाने वाले लिस्ट में बीजेपी पहले नंबर पर रही।

हालांकि अभी तक यह पूरी तरह साफ नही हुआ कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया इसी मामले में कोर्ट ने आज फिर से सुनवाई की थी।

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