एल्विश यादव के अलावा, कई अन्य आरोपियों पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं और आईपीसी धारा 120 बी के तहत आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल एल्विश ने मामले को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है। मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल के पशु कल्याण अधिकारी गौरव गुप्ता ने एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि यूट्यूबर एल्विश यादव अन्य यूट्यूबर सदस्यों के साथ अवैध रेव पार्टियों को बढ़ावा देने के लिए सांप के जहर और जीवित सांपों के साथ वीडियो शूट करते हैं।
इन वीडियो में कथित तौर पर विदेशी महिलाओं को सांप के जहर और नशीले पदार्थों का सेवन करने के लिए आमंत्रित करना शामिल है। मामले का भंडाफोड़ एक मुखबिर ने किया। एल्विश ने मुखबिर को एक एजेंट का नंबर प्रदान किया, जिसकी पहचान राहुल के रूप में हुई है। जिससे मुखबिर ने संपर्क किया जिसके बाद पार्टी के संगठन का पता चला। पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस के साथ साझा की गई जिससे आरोपी की गिरफ्तारी हुई। आरोपी व्यक्तियों की पहचान दिल्ली निवासी राहुल (32), टीटूनाथ (45), जयकरण (50), नारायण (50) और रविनाथ (45) के रूप में की गई है, जिन्होंने जांच के दौरान खुलासा किया है कि वे सांपों का व्यापार करते हैं और सांप के जहर का रेव पार्टियों के आयोजन के लिए इस्तेमाल करते हैं।