Site icon News1India

I.N.D.I.A. : लोकसभा चुनाव से पहले हाई कोर्ट का विपक्षी पार्टी और केंद्र सरकार को नोटिस, जानिए पूरा मामला

लोकसभा चुनाव से पहले हाई कोर्ट का विपक्षी पार्टी और केंद्र सरकार को नोटिस, जानिए पूरा मामला

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले I.N.D.I.A. गठबंधन और केंद्र सरकार के लिए बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने विपक्षी गठबंधन और केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर विपक्षी गठबंधन के नाम I.N.D.I.A. रखने पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने सभी को 7 दिनों के भीतर इसका जावब देने कहा हैं। जिसके बाद कोर्ट मामले की सुनवाई 10 अप्रैल को करेगा।

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि पिछले साल विपक्षी गठबंधनों द्वारा गठबंधन के नाम I.N.D.I.A. रखने पर गिरिश भारद्वाज नाम के एक शख्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि अदालत विपक्षी पार्टियों को I.N.D.I.A. नाम इस्तेमाल करने से रोकने के लिए निर्देश जारी करे और केंद्र सरकार एवं चुनाव आयोग को पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दे। इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच सुनवाई कर रही है।

इस शख्स ने दायर की याचिका

पार्टियों द्वारा अपने गठबंधन का नाम ‘I.N.D.I.A’ रखने के बाद गिरिश भारद्वाज नाम के इस शख्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। भारद्वाज ने कोर्ट से अपील की थी कि विपक्षी पार्टियों को ‘इंडिया’ नाम का इस्तेमाल करने से रोका जाए, क्योंकि ऐसा कर यह पार्टियां देश के नाम पर गलत फायदा उठा रही हैं। हालांकि गिरीश ने कोर्ट से 19 अप्रैल से पहले इस मुद्दे पर सुनवाई की अपील की थी। लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।

विपक्षी गठबंधन का नाम I.N.D.I.A.

ज्ञात हो कि विपक्षी पार्टीयों ने लोकसभ चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए एक जुट होकर एक नई गठबंधन का निर्माण किया गया। जिसका नाम सभी विपक्षी पार्टियों ने I.N.D.I.A. रखा था।

Exit mobile version