राउज कोचिंग हादसे पर हाई कोर्ट का फैसला, पुलिस और MCD को फटकार, CBI जांच का आदेश

दिल्ली के राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे के संबंध में हाई कोर्ट ने अहम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने इस घटना की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने एक गंभीर आशंका भी व्यक्त की है।

Rau's Coaching

Rau’s Coaching Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने कोचिंग हादसे को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने हादसे की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का निर्णय लिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।

कोर्ट ने इस मामले में सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की आशंका भी जताई है। पिछले शनिवार को दिल्ली के राजेंद्र नगर की एक कोचिंग (Rau’s Coaching) में हुए इस हादसे में तीन छात्रों की मौत हो गई थी। अब इसकी जांच सीबीआई करेगी।

CBI को मिला जांच का आदेश

आईएएस कोचिंग हादसे की सीबीआई जांच का आदेश देने के बाद कोर्ट ने कहा कि जांच की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित करना होगा। इसके लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) को निर्देश दिया गया है। नामित अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि कोचिंग हादसे की जांच समय पर पूरी हो और इसमें किसी तरह की देरी न हो।

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