श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह परिसर सर्वे को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मांग स्पष्ट नहीं

High Court's decision on Sri Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah complex survey stayed, said demand not clearश्रीकृष्ण जन्मभूमि

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह परिसर का सर्वे पर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिंदू पक्ष की मांग स्पष्ट नहीं है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष द्वारा हाईकोर्ट के कमीशन सर्वे के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा की अगली तारीख तक हाईकोर्ट मामले में सुनवाई जारी रखे।

हाईकोर्ट के आदेश पर रोक

दरअसल 14 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर का सर्वे कराने के लिए कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के उन सभी दलीलों को खारिज कर दिया था, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने याचिका को अयोग्य होने का दावा किया गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है।

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क्या है श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद

पूरा विवाद मथुरा में करीब 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। जहां लगभग 11 एकड़ पर श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर बना हैऔर बाकी के 2.37 एकड़ पर शाही ईदगाह मस्जिद बना हुआ है। मामले में ईदगाह मस्जिद हटाकर पूरा जमीन हिन्दू पक्ष को देने की बात काही गई है। इस के साथ साथ 1968 में हुए जमीन समझौते को रद्द करने की मांग है।

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