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जमानत के बाद 17 महीने के बाद Manish Sisodia आएं जेल से बाहर, पहले केजरीवाल के घर जाएंगे

Manish Sisodia

Manish Sisodia: दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आबकारी नीति के कथित घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में 9 अगस्त को जमानत दी।

आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को दिल्ली की अदालत में जमानती बांड भरने के बाद रिहा कर दिया गया। वह पिछले 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे।

मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि सिसोदिया (Manish Sisodia) को 17 महीने से हिरासत में रखा गया है और अभी तक उनकी सुनवाई शुरू नहीं हुई, जिससे वह सुनवाई के अधिकार से वंचित हो चुके हैं।

बेंच ने यह भी कहा कि सिसोदिया को जमानत के लिए निचली अदालत भेजना उचित नहीं होगा और जमानत को नियम और जेल को अपवाद मानते हुए निर्देश दिया कि उन्हें 10 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर रिहा किया जाए।

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‘सत्य की जीत’ -आम आदमी पार्टी 

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया को CBI ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था, उनके खिलाफ दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं का आरोप था, जो बाद में रद्द कर दी गई थी।

ED ने उन्हें 9 मार्च 2023 को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था, जो CBI की प्राथमिकी से जुड़ा था। सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था, जहां वे शिक्षा मंत्रालय के भी प्रभार में थे।

सुप्रीम कोर्ट के जमानत फैसले को आम आदमी पार्टी ने ‘सत्य की जीत’ करार दिया है और उम्मीद जताई है कि जेल में बंद पार्टी के अन्य नेताओं को भी न्याय मिलेगा।

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