NEET 2024 : सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला सुना दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और फिर फैसला सुनाया। बेंच ने यह भी कहा कि नीट यूजी को दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं है। सीजेआई ने इस बारे में कहा कि जिन लोगों ने गड़बड़ी की है, उनकी अदालती पहचान से अलग करना संभव है। आगे बढ़ते हुए, गड़बड़ी पाई जाती है तो उसका एडमिशन रद्द किया जा सकता है।
NEET 2024 : सुनवाई के बाद आया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब नहीं होगी नीट की परीक्षा
सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने नीट यूजी विवाद पर फैसला सुना दिया है। इस फैसले का इंतजार 23 लाख से अधिक बच्चों और उनके अभिभावकों को था।
