NEET 2024 : सुप्रीम कोर्ट में आज नीट यूजी विवाद को लेकर सुनवाई हुई। इस सुनवाई में चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच शामिल हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने NTA को निर्देश दिया है कि वह अपनी वेबसाइट पर NEET-UG परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को जारी करे और छात्रों की पहचान गुप्त रखी जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि लोग पैसे कमाने के लिए इसे बड़े पैमाने पर प्रसारित नहीं करें।
शहर और केंद्र के हिसाब से जारी हो रिज़ल्ट – कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजल्ट शहर और केंद्र के हिसाब से अलग-अलग घोषित किए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख तय की है। CJI ने अपने आदेश में NTA को कहा की छात्रों के मार्क्स सेंटर की सूची के साथ जारी करें। साथ ही कहा कि पटना में परीक्षा के पहले पेपर ब्रीच हुआ था इसमें अब कोई शंका नहीं है।
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इसी के साथ नीट अभ्यर्थियों के वकील नरेंदर हूडा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में हमने उन सभी मुद्दों को उठाया है जो दिखाते हैं कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। इसे सिर्फ हजारीबाग और पटना में ही नहीं, बल्कि अन्य स्थानों पर भी लीक हुआ है। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख को सोमवार तय किया है। उन्होंने बिहार पुलिस और भारत सरकार से बिहार पुलिस की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को लाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, एनटीए को अपनी वेबसाइट पर सभी उम्मीदवारों के परिणाम घोषित करने का भी निर्देश दिया गया है।