Patna High Court : मंगलवार को पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा आरक्षण बढ़ाने के फैसले को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि बीते गुरुवार को ही हाईकोर्ट की तरफ से उस कानून को रद्द किया गया था।
आपको बता दें कि सरकार ने जिस कानूू की मांग की थी उसमें पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी कर दिया गया था। लेकिन हाईकोर्ट ने बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 और बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 को अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता खंड का उल्लंघन मानते हुए उन्हें रद्द कर दिया।
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