राहुल ने 12 अगस्त को एक बार फिर मानहानि मामले में सुल्तानपुर कोर्ट में अमित शाह पर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर सुनवाई की।

चार अगस्त 2018 को, स्थानीय भारतीय जनता पार्टी नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाते हुए मानहानि का मामला दर्ज कराया।

Rahul Gandhi

Rahul Gandhi in Sultanpur Court: लोकसभा में विपक्ष के नेता Rahul Gandhi आज 26 जुलाई को सुल्तानपुर की सांसद (एमपी/एमएलए) अदालत में मानहानि के एक मामले में पेश हुए। अदालत में पेश होने के बाद वे उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर कोर्ट से चले गए। यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। शिकायतकर्ता के वकील संतोष कुमार पांडे ने बताया कि राहुल गांधी ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया जा रहा है ताकि उनकी छवि खराब हो। उन्होंने अदालत द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए और अपना बयान दर्ज कराया। अब 12 अगस्त 2024 को सबूत पेश करने की तारीख तय हुई है।

आज सुबह हुए थे रवाना

राहुल गांधी आज सुबह इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सुल्तानपुर कोर्ट के लिए रवाना हुए थे। वे पहले लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे और फिर सड़क मार्ग से सुल्तानपुर पहुंचे। मामला 2018 में अमित शाह पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से संबंधित है। कांग्रेस जिला इकाई के अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने बताया था कि राहुल गांधी 26 जुलाई को सुबह 9 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सुल्तानपुर के लिए रवाना होंगे।

स्थानीय भारतीय जनता पार्टी नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी पर बेंगलुरु में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए मानहानि का मुकदमा दायर किया था। कोर्ट ने इस मामले में 20 फरवरी को Rahul Gandhi को जमानत दे दी थी।

कर्नाटक में दिया था बयान

कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान 2018 में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद सुल्तानपुर भाजपा जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने उनके खिलाफ परिवाद दायर किया था। विजय मिश्रा ने 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। इस मामले में राहुल गांधी ने 20 फरवरी 2024 को अमेठी में अपनी ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ रोककर कोर्ट में पेश हुए थे, जहां से उन्हें जमानत मिल गई थी। भाजपा नेता विजय मिश्रा के वकील संतोष कुमार पांडे के अनुसार, पर्याप्त सबूत मिलने पर Rahul Gandhi को अधिकतम दो साल की सजा हो सकती है।

पहले नहीं हुए थे पेश

राहुल गांधी को 2 जुलाई को भी कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वे लोकसभा सत्र के कारण नहीं पहुंच सके थे। उनके वकील ने कोर्ट से 26 जुलाई की तारीख मांगी थी।

Rahul Gandhi: राहुल गांधी आज सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में होंगे पेश, मानहानि का मामला

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