RBI Action : यूको बैंक के खिलाफ RBI का बड़ा एक्शन, लगाया ₹2.68 करोड़ का जुर्माना

आरबीआई ने बताया कि बैंक की सुपवाइजरी जांच के बाद उसे शो कॉज नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस में बैंक से पूछा गया था कि क्यों न उस पर अधिकतम पेनल्टी लगाई जाए।

rbi action on public sector bank, uco bank fraud, uco bank case, uco bank penalty

नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों के उल्लंघन के चलते सार्वजनिक क्षेत्र के यूको बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और इसके निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण आरबीआई ने यूको बैंक पर ₹2,68,30,000 का जुर्माना लगाया है। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक प्रेस रिलीज जारी की है।

आरबीआई के अनुसार, यूको बैंक के खिलाफ यह कार्रवाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन, ब्याज दरों पर अनुशासन, बैंक के करंट अकाउंट्स, डिपॉजिट पर ब्याज दरें, और कमर्शियल बैंकों और विशिष्ट वित्तीय संस्थानों के फ्रॉड क्लासिफिकेशन और रिपोर्टिंग के दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के चलते की गई है। आरबीआई ने बताया कि यह कार्रवाई उसके द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों के तहत की गई है।

यह भी पढ़ें : ‘संसद में रहने लायक नहीं हैं कंगना’ किसान वाले बयान से रॉबर्ट वाड्रा हैं…

जारी हुआ था शो कॉज नोटिस

आरबीआई ने बताया कि बैंक की सुपवाइजरी जांच के बाद उसे शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया था। इस नोटिस के माध्यम से बैंक से पूछा गया था कि क्यों न उस पर अधिक से अधिक पेनल्टी लगाई जाए। नोटिस का जवाब प्राप्त करने के बाद, आरबीआई ने यह निष्कर्ष निकाला कि पेनल्टी लगाए जाने की कार्रवाई उचित है, जिसके परिणामस्वरूप बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया गया।

आरबीआई ने कहा कि यह कार्रवाई बैंक के वैधानिक और रेगुलेटरी अनुपालन में कमियों के कारण की गई है, और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते को प्रभावित करना नहीं है। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि मौद्रिक पेनल्टी लगाने से बैंक के खिलाफ शुरू की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।
Exit mobile version