पेपर चोरी के मामले में क्या करें: यूपी के दो विधायकों सहित 18 व्यक्तियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट

SBSP Nishad Party MLA Non Bailable Warrant: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय से पेपर लीक एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। पेपर लीक के एक मामले में अब कोर्ट ने सख्त कार्रवाई की है। पेपर लीक और भर्ती घोटाला मामले में गैंगस्टर एक्ट पुष्कर उपाध्याय, विशेष न्यायाधीश, ने SBSP विधायक बेदी राम और निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे सहित कई अन्य आरोपियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। आइए पूरी बात जानें।

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सहयोगी दलों के उत्तर प्रदेश के दो विधायकों के खिलाफ गैर जामानती वारंट जारी किया गया है। लखनऊ के स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट ने SBSP विधायक बेदी राम और निषाद पार्टी विधायक विपुल दुबे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। जिस मामले में कोर्ट ने वारंट जारी किया है, वह फरवरी 2006 की रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित है।

SBSP

कोर्ट ने SBSP विधायक बेदी राम और निषाद पार्टी विधायक विपुल दुबे समेत 19 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। 19 लोगों में बेदी राम, विपुल दुबे, संजय श्रीवास्तव, कृष्ण कुमार, मनोज कुमार मौर्य, शैलेश कुमार सिंह, रामकृपाल सिंह, भद्र मणि त्रिपाठी, आनंद कुमार सिंह, कृष्णकांत, धर्मेंद्र कुमार, रमेश चंद्र पटेल, मोहम्मद असलम, अवधेश सिंह शामिल हैं। सुशील कुमार और अख्तर हुसैन।

गैर जमानती वारंट

पेपर लीक और भर्ती घोटाला मामले में विधायक बेदी राम और विधायक विपुल दुबे सहित 18 अन्य आरोपियों के खिलाफ न्यायाधीश ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। आपको बता दें कि सुभासपा के बेदी राम गाजीपुर की जखनिया सीट से विधायक हैं, जबकि निषाद पार्टी के विपुल दुबे भदोही ज्ञानपुर की सीट से विधायक हैं।

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2006 का मामला है

2006 के एक मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट पुष्कर उपाध्याय ने सभी आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। न्यायालय ने इंस्पेक्टर कृष्णानगर को 26 जुलाई को सभी आरोपियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया है।

हाजिरी माफी का निवेदन खारिज

पहले मामले में कोर्ट ने आरोपी विधायक बेदी राम, दीनदयाल, शिव बहादुर सिंह, संजय श्रीवास्तव और अवधेश सिंह के हाजिरी माफी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था। इसके बाद प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसके अलावा, पहले से गैरहाजिर सभी अभियुक्तों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किए गए हैं।

एसटीएफ ने गैंगस्टर एक्ट की शिकायत दर्ज की थी

सुभासपा विधायक बेदीराम ने ग्रुप डी रेलवे परीक्षा से एक दिन पहले पेपर बरामद किया था। एसटीएफ ने इस मामले में बेदीराम और विपुल दुबे सहित 16 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 25 फरवरी 2006 को आलमबाग में एसटीएफ ने इन्हें गिरफ्तार किया था। एसटीएफ ने भी इस मामले में कृष्णा नगर थाने में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। विधायक बेदी राम सहित 19 आरोपियों पर चार्जशीट लगाई गई। वहीं, कोर्ट ने इंस्पेक्टर कृष्णा नगर को 26 जुलाई को सभी आरोपियों की हाजिरी तय करने का आदेश दिया था।

SBSP विधायक बेदी राम और निषाद पार्टी विधायक विपुल दुबे कौन हैं?

वर्तमान में बेदी राम गाजीपुर की जखनियां सीट से विधायक हैं, और 2022 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीता था। वह सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर के बहुत करीब हैं। बेदी राम, SBSP विधायक, पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा, निषाद पार्टी से विधायक विपुल दुबे भदोही भी ज्ञानपुर सीट से विधायक हैं। 2022 में, उन्होंने सपा के राम किशोर बिंद को हराया था।

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