supreme court: जातिगत गणना मामले में बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत, अगली सुनवाई 29 जनवरी के बाद

supreme court: जातिगत गणना मामले में बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत, अगली सुनवाई 29 जनवरी के बाद

नई दिल्‍ली। जातिगत सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट (supreme court) में दायर याचिक पर सुनवाई के बाद कोर्ट से बिहार सरकार को फिलहाल राहत मिल गई है। कोर्ट मामले पर अगली सुनवाई के बाद फैसले लेगी। कोर्ट ने कहा ये ये सुनवाई अब 29 जनवरी के बाद ही होगी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि वो पटना हाई कोर्ट द्वारा जनगणना के पक्ष में फैसले की जांच करेगी।

अगली सुनवाई 29 के बाद 

कोर्ट ने सर्वे को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, SC ने कहा है कि वह इस पर फैसला करेगा कि जनगणना की अनुमति देने वाले पटना हाई कोर्ट के फैसले की शुद्धता और डेटा का ब्रेक डाउन किस हद तक पब्लिक डोमेन में डाल जा सकता है, तब तक बिहार सरकार सर्वे के आधार पर आगे बढ़ सकती है। कोर्ट मामले को लेकर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस पर अगली सुनवाई 29 के जनवरी के बाद करेगी।

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supreme court का इंकार

कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट को बताया है, राज्य सरकार के जिस सर्वे का डेटा प्रकाशित हो चुका है, उसके आधार पर कोर्ट सरकार ने राज्य में आरक्षण की सीमा को 50 से बढ़ा कर 70 % कर दिया है, जिसको लेकर भी पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसको लेकर जल्द सुनवाई की मांग की जिसे कोर्ट ने इनकार कर दिया।

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