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क्यों हो रही है जजों की नियुक्ति में देरी? कॉलेजियम की सिफारिश ओर केंद्र का जवाब

Supreme Court News: सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने पीठ को बताया कि संस्थान या इसमें शामिल न्यायाधीशों के हित में सार्वजनिक डोमेन में संवेदनशील जानकारी का खुलासा नहीं होगा।

by Mayank Yadav
September 18, 2024
in Breaking, दिल्ली
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Supreme Court Justices: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसे कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों के संबंध में संवेदनशील सामग्री प्राप्त हुई है, जिससे विभिन्न उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी हो रही है।

यह जवाब अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी द्वारा अधिवक्ता हर्ष विभोर सिंघल द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित न्यायाधीशों की नियुक्तियों को अधिसूचित करने के लिए केंद्र को एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करने की मांग की गई है।

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अटॉर्नी जनरल ने कहा

याचिका में कहा गया है कि यदि कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती है, या निर्दिष्ट अवधि के भीतर नियुक्तियों को अधिसूचित नहीं किया जाता है, तो नियुक्तियों को स्वीकृत माना जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने फिर बेंच के समक्ष स्पष्ट किया कि संवेदनशील सामग्री को सार्वजनिक रूप से उजागर करना संस्था या संबंधित न्यायाधीशों के हित में नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुझे गोपनीय और संवेदनशील जानकारी मिली है, और मैं इसे रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूँ। अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी।

यहां पढ़ें: Gyanvapi Case: अखिलेश यादव और ओवैसी पर हेट स्पीच का आरोप खारिज, हिंदू संगठनों की मांग ठुकराई

अब Supreme Court ने मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को तय की है। जुलाई में, कॉलेजियम ने आठ विभिन्न उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की. दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन को दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रस्ताव था। अन्य नामों में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने के लिए स्थानांतरण, जस्टिस राजीव शाकधर को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस सुरेश कैत को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस नितिन जामदार को केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस के.आर. श्रीराम को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस ताशी रबस्तान को मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश शामिल है।

पिछले साल सरकार को फटकार लगाई 

पिछले साल, सेवानिवृत्त जस्टिस एस.के. कौल की अध्यक्षता वाली Supreme Court की एक बेंच ने न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी के लिए सरकार की आलोचना की थी, जिससे बाद में कई उच्च न्यायालयों में रिक्तियां हो गईं। न्याय विभाग के अनुसार, वर्तमान में देशभर के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 365 पद रिक्त हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में एक पद खाली है।

 

Tags: Chief Justice appointmentsCollegium recommendations
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