Supreme Court on Abortion: 14 साल की रेप पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट से गर्भपात कराने की मिली इजाजत

Supreme Court on Abortion

Supreme Court on Abortion: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 22 अप्रैल, 2024 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें 14 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को गर्भावस्था के 30 सप्ताह के भीतर गर्भपात कराने की अनुमति देकर राहत दी गई। बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज करते हुए, जिसमें गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति की (Supreme Court on Abortion) अनुमति दे दी।

सीजे दिव्य चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने मुंबई के लोकमान्य तिलक अस्पताल के डीन को गर्भपात प्रक्रिया के लिए चिकित्सा पेशेवरों की एक टीम गठित करने का निर्देश दिया।

बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती

14 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की मां ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसने उसकी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा-

सीजे दिव्य चंद्रचूड़ ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने लड़की की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर विचार किए बिना ही आदेश जारी कर दिया गया है।

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