Swati Maliwal Case: आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट मामले में गिरफ्तार विभव कुमार ने अपनी जमानत पर निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
विभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका में कहा है कि उन्हें जबरदस्ती पुलिस कस्टडी में रखा गया था और इसके लिए मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही, पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच की मांग भी की है।
उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की मांग कल, 30 मई को की गई है। इससे पहले निचली अदालत ने 27 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
18 मई को विभव कुमार हुए थे गिरफ्तार
गौरतलब है कि स्वाति मालीवाल मामले में दिल्ली पुलिस ने शनिवार, 18 मई को विभव कुमार को गिरफ्तार किया था। उन्हें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास से हिरासत में लिया गया था और फिर सिविल लाइन पुलिस स्टेशन ले जाया गया था।
क्या था पूरा स्वाति मालीवाल केस?
दरअसल, 13 मई को स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal Case) ने आरोप लगाया था कि दिल्ली के सीएम आवास पर विभव कुमार ने उनके साथ कथित तौर पर मारपीट की थी। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास से ही पीसीआर कॉल किया था, लेकिन तुरंत शिकायत दर्ज नहीं कराई। बाद में, उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में विभव कुमार पर मारपीट के आरोप लगाए।
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इसके जवाब में विभव कुमार ने भी स्वाति मालीवाल के खिलाफ क्रॉस शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वाति मालीवाल ने 13 मई को मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा में सेंध लगाई और बिना अनुमति के वहां प्रवेश किया। विभव कुमार का दावा था कि स्वाति मालीवाल ने वहां हंगामा किया था और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं।