देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा में पारित Uniform Civil Code विधेयक-2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंजूरी मिल गई। इसकी जानकारी राज्य सरकार ने एक बयान में दिया। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ, उत्तराखंड देश में संविधानिक समान नागरिक संहिता को कार्यान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमित सिंह ने समान नागरिक संहिता विधेयक-2024 को विधानसभा में पारित होने के बाद 29 फरवरी को राज्य सरकार द्वारा भेजे गए विधेयक को राष्ट्रपति मुर्मू के मंजूरी के लिए संदर्भित किया था।
विशेष सत्र में पारित हुआ था Uniform Civil Code विधेयक
ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 6 फरवरी को Uniform Civil Code विधेयक को विधानसभा में पेश किया था। जिसके बाद यह 7 फरवरी को विधानसभा में पारित हुआ। विधेयक को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि विधान सभा में संविधानिक समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक का पारित होना,उत्तराखंड के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है। यह विधेयक उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान बहुमत से पारित किया गया था।
सभी के लिए समान कानून
Uniform Civil Code कानून सभी समुदायों के लिए समान कानूनों का प्रस्ताव करता है। इस कानून के अंर्तगत आने वाले प्रमुख मुद्दों में विवाह, तलाक, विरासत और संपत्ति के अधिकार शामिल है। यह विधेयक सभी नागरिकों के लिए बराबर लागू होगा, उनके धर्म, लिंग या लैंगिक आवधिक परिस्थितियों के अनुसार किसको विशेष अधिकार नहीं होगा।