RBI Changes Clearing System:बैंक में चेक जमा करने के बाद अब आपको 1-2 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नई व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है। 4 अक्टूबर 2025 से पूरे देश में चेक कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएंगे।
अभी चेक क्लियरिंग में क्या होता है?
फिलहाल, चेक ट्रंकशन सिस्टम (CTS) के तहत चेक क्लियरिंग में एक या दो कार्यदिवस लगते हैं। बैंक दिन में एक तय समय पर चेकों को बैच में प्रोसेस करते हैं, जिससे भुगतान में देरी हो जाती है।
नई व्यवस्था में क्या बदलाव आएगा?
RBI अब ‘निरंतर समाशोधन और प्राप्ति पर निपटान’ प्रणाली शुरू कर रहा है। इसका मतलब है, चेक जमा होते ही स्कैन होकर तुरंत क्लियरिंग हाउस भेजे जाएंगे और पूरे दिन लगातार प्रोसेस होंगे।
क्लियरिंग समय T+1 दिन से घटकर कुछ घंटों का रह जाएगा।
चेक क्लियरिंग का समय सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक रहेगा।
चेक प्राप्त करने वाला बैंक तय समय में पुष्टि करेगा कि चेक पास हुआ या बाउंस।
दो चरणों में लागू होगी नई प्रणाली
पहला चरण (4 अक्टूबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक)
बैंकों को शाम 7:00 बजे तक चेक की स्थिति (पास/बाउंस) बतानी होगी।
समय पर जवाब न मिलने पर चेक को ऑटोमेटिक पास मानकर भुगतान हो जाएगा।
दूसरा चरण (3 जनवरी 2026 से)
हर चेक को जमा होने के तीन घंटे के भीतर कन्फर्म करना होगा।
उदाहरण: अगर चेक 10 से 11 बजे के बीच जमा हुआ, तो बैंक को दोपहर 2 बजे तक जवाब देना होगा।
तीन घंटे में जवाब न मिलने पर चेक पास मानकर भुगतान कर दिया जाएगा।
ग्राहकों को कब मिलेगा पैसा?
जैसे ही बैंक चेक पास करेगा और सेटलमेंट पूरा होगा, एक घंटे के अंदर आपके खाते में पैसा आ जाएगा। अगर चेक बाउंस होता है, तो इसकी जानकारी भी तुरंत दे दी जाएगी।
RBI का उद्देश्य
इस बदलाव का मकसद चेक क्लियरिंग की गति बढ़ाना, फंड ट्रांसफर में देरी खत्म करना और बैंकों व ग्राहकों दोनों के लिए सुविधा बढ़ाना है। साथ ही, इससे धोखाधड़ी और सेटलमेंट रिस्क भी कम होगा।
ग्राहकों के लिए RBI की सलाह
बैंक नई प्रक्रिया की जानकारी ग्राहकों को समय से दें।
चेक भरते समय सही जानकारी लिखें और हस्ताक्षर साफ रखें।
क्योंकि प्रोसेसिंग अब तेज होगी, छोटी सी गलती भी तुरंत असर डाल सकती है।