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Central Vista Project: नए संसद भवन पर दहाड़ते हुए शेर, State Emblem Act 2005 का उल्लंघन नहीं करते, SC में दायर याचिका खारिज

Anu Kadyan by Anu Kadyan
September 30, 2022
in देश, राष्ट्रीय, विशेष
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सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में निर्माणाधीन नए संसद भवन के शीर्ष पर शेर की मूर्ति को स्थापित किया गया है। जिसके खिलाफ दो वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल उन्होंने याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया है कि दृश्य परिवर्तन आधिकारिक प्रतीक के अनुमोदित डिजाइन में किए गए हैं। दोनों वकीलों अल्दानिश रीन और रमेश कुमार मिश्रा की  दायर याचिका के मुताबिक नया प्रतीक भारत के राज्य प्रतीक अधिनियम, 2005 की अनुसूची में राज्य प्रतीक के विवरण और डिजाइन का उल्लंघन करता है।

प्रतीक में शेर क्रूर और आक्रामक है

दरअ याचिका में तर्क दिया गया है कि संबंधित प्रतीक में शेर क्रूर और आक्रामक प्रतीत हो रहा है। क्योंकि उनके मुंह खुले हुए हैं। जबकि इस अशोक की सारनाथ शेर के समान होना चाहिए। यह “शांत और रचित” हैं। उन्होंने कहा कि चार शेर बुद्ध के चार मुख्य आध्यात्मिक दर्शन के प्रतिनिधि हैं। ये  केवल एक डिजाइन नहीं है बल्कि इसका अपना सांस्कृतिक और दार्शनिक महत्व है। सरकार द्वारा स्वयं राज्य प्रतीक का अनुचित उपयोग किया है। इस मुद्दे पर कानून को स्वीकार करते हुए याचिका संवैधानिक ढांचे पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रतीक के डिजाइन में बदलाव इसकी पवित्रता का उल्लंघन करता है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सही नहीं है।

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भारत का राज्य चिन्ह भारत गणराज्य का प्रतीक

उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना प्रतीक बनाना अनुच्छेद 21 का अपमान है। जिसमें ‘किसी के राष्ट्रीय गौरव और संवैधानिक विश्वास’ के अधिकार की परिकल्पना हुई थी। वहीं “भारत का राज्य चिन्ह भारत गणराज्य का प्रतीक है और भारत गणराज्य भारत के लोगों का है, यानी  हम सब भारतीयों का। जब इस पहचान में अनुचित रूप से हस्तक्षेप किया जाता है तो यह इसकी राष्ट्रीय भावना को आहत करता है। ” 26 जनवरी 1950 को  राज्य के प्रतीक को भारत के नवगठित गणराज्य के प्रतीक और मुहर के रूप में अपनाया गया था। लेकिन यह कानून 2005 में अस्तित्व में आया। यह अशोक के सारनाथ सिंह से एक अनुकूलन के रूप में वर्णित करता है।

SC ने खारिज की याचिका

https://twitter.com/ANI/status/1575733930359066624?s=20&t=SqjQXU6j_kqKH6VT37-zIA
लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के शीर्ष पर भारत के नए स्थापित राज्य चिन्ह में शेरों के डिजाइन में एक स्पष्ट अंतर है, जो कि सारनाथ संग्रहालय में संरक्षित प्रतीक की तुलना में शेरों के बदले हुए रूप को दर्शाता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि स्थापित प्रतीक भारत के राज्य प्रतीक (अनुचित उपयोग का निषेध) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के विपरीत या उल्लंघन करता है
https://twitter.com/ANI/status/1575734500549881856?s=20&t=6gX2ezXWPoJqzfCiuRCfrA

ये भी पढ़े-‘नौ दिन के नवरात्र व्रत से अच्छा है नौ दिन भारतीय संविधान पढ़ें महिलाएं’ नसीहत देने वाला गेस्ट प्रोफेसर University से बर्खास्त

Tags: ACT 2005Central Vista ProjectNews1IndiaSupreme Court
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