National Herald case: 16 दिसंबर 2025 को नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी को राउज ऐवन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। यह फैसला कांग्रेस नेताओं के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी जीत है। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि भले ही वह चार्जशीट पर सुनवाई नहीं कर रहा है, लेकिन ED अपनी जांच जारी रख सकती है।
ED ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित कई अन्य बड़ी हस्तियों को नामजद किया था। ED का आरोप है कि यंग इंडियन नामक प्राइवेट कंपनी के माध्यम से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की ₹2,000 करोड़ की संपत्तियों का अधिग्रहण सिर्फ ₹50 लाख में किया गया, जिसमें सोनिया और राहुल की 76% हिस्सेदारी है।
पूरा मामला क्या है?
National Herald case मामला नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा है, जिसकी शुरुआत 1938 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 5,000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर की थी। इस अखबार का प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) करता था। 2008 में अखबार बंद हो गया।
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ED के आरोप: ED का दावा है कि यह एक गंभीर आर्थिक अपराध है जिसमें फर्जीवाड़ा और मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। उनका आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने साजिश के तहत AJL की ₹2,000 करोड़ की संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए उसका अधिग्रहण प्राइवेट कंपनी ‘यंग इंडियन’ के जरिए सिर्फ ₹50 लाख में किया।
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अपराध से अर्जित आय: ED के अनुसार, इस मामले में ‘अपराध से अर्जित आय’ ₹988 करोड़ मानी गई है, और संबद्ध संपत्तियों का बाजार मूल्य ₹5,000 करोड़ बताया गया है।
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कांग्रेस का पक्ष: कांग्रेस इस जांच को ‘राजनीतिक बदले की कार्रवाई’ बताती रही है।
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चार्जशीट में नामजद: ED ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को नामजद किया था।
कुर्की और संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई
National Herald case चार्जशीट दाखिल होने से पहले, ED ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत कार्रवाई की थी:
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₹661 करोड़ की संपत्ति जब्त: 12 अप्रैल 2025 को जांच के दौरान कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई थी।
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जब्त संपत्तियाँ:
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दिल्ली का हेराल्ड हाउस (5A, बहादुर शाह जफर मार्ग)
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मुंबई का बांद्रा (ईस्ट) स्थित AJL बिल्डिंग
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लखनऊ का विशेश्वर नाथ रोड स्थित AJL बिल्डिंग
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शेयरों की कुर्की: नवंबर 2023 में ED ने अपराध की आय को सुरक्षित करने के लिए AJL के ₹90.2 करोड़ के शेयरों को भी कुर्क किया था।
कोर्ट के इस फैसले से सोनिया और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है, लेकिन ED के पास जांच जारी रखने का विकल्प अभी भी खुला है।
