नई दिल्ली ऑनलाइन डेस्क। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस की सुनवाई बेंगलुरु की सिविल कोर्ट में सोमवार को हुई। निकिता समेत तीनों आरोपियों ने कोर्ट में जनानत की अर्जी दाखिल की हुई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की जिरह के बाद अब मामले की अगली तारीख 4 जनवरी मुकर्रर कर उी है। अब निकिता समेत तीनों आरोपी की रात जेल में ही कटेगी।
वकीलों ने बेल का किया विरोध
अतुल सुभाष सुसाइड केस की सुनवाई 3 दिसंबर को हुई। आरोपी, निकिता सिंघानिया, निशा और अनुराग को कटघरे में लाया गया। निकिता के वकील ने बेल के लिए दलील देते हुए कहा अतुल के बेटे की देखभाल के लिए निकिता को बेल मिलनी चाहिए। क्योंकि बच्चा अभी छोटा है। इस पर अतुल सुभाष के परिवार के वकील आकाश ने विरोध दर्ज करते हुए कहा जैसा कि हमें डर था वैसा ही हुआ। निकिता बच्चे को फिर से औजार बनाकर इस्तेमाल कर रही है।
वकीलों ने दी ये दलील
वकील आकाश ने जिरह के दौरान कोर्ट को बताया, अतुल ने भी सुसाइड से पहले यही बात कही थी कि निकिता बेटे व्योम को औजार बनाकर उसका इस्तेमाल अपने लिए करती है। ठीक वैसा ही वो दोबारा कर रही है। निकिता और उसके परिवार को बेल नहीं मिलनी चाहिए। बच्चे की कस्टडी अतुल के माता-पिता को मिलनी चाहिए। जज ने दोनों पक्षों की बात को सुनते हुए बेल की सुनवाई 4 जनवरी तय र दी। अब 4 जनवरी को दोबारा आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी और फिर बेल पर विचार किया जाएगा।
तीन वकील लड़ रहे अतुल सुभाष का केस
कोर्ट में मौजूद अतुल सुभाष के पिता ने बताया, हमारी तरफ से तीन वकील आए थे। दो वकील अकाश जिंदल और विजय सिंह लोकल ही हैं। जबकि, एक वकील चंदन कुमार बिहार से आए थे। चंदन सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। हम लोगों की पहले से ही कोशिश थी कि तीनों आरोपियों को किसी भी कीमत पर बेल न मिले। उन्होंने आगे कहा, कोर्ट ने उनकी (निकिता, निशा और अनुराग) बेल को टाल दिया है, इसके लिए हम काफी खुश हैं। लेकिन उन तीनों ने इस दौरान बहुत कोशिश की कि उन्हें कोर्ट बेल दे दे।
कोर्ट में मौजूद रहे अतुल के परिवारवाले
सिविल कोर्ट में सुनवाई के दौरान अतुल की माता और भाई विकास भी मौजूद रहे। सुनवाई के बाद अतुल के वकील आकाश ने बतायाख्आज कोर्ट में निकिता और उसके परिवार की तरफ से बेल की एप्लीकेशन दिखाई गई। निकिता के वकील ने कहा कि बच्चे की देखभाल के लिए निकिता और उसके परिवार को बेल मिलनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि बेल मिलते ही निकिता फिर से गायब हो जाएगी। हमने भी अपना पक्ष रखा। अब इस पर 4 जनवरी को सुनवाई होनी है।
सुप्रीम कोर्ट में 7 जनवरी को होगी सुनवाई
बच्चे की कस्टडी के लिए अतुल की मां ने पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। कोर्ट ने तीन राज्यों की पुलिस (कर्नाटक, यूपी और बिहार) को मामले में जांच के आदेश दिए हैं। उस पर 7 जनवरी को सुनवाई होनी है। अतुल सुभाष के भाई ने कहा कि निकिता और उसके परिवार के लोग कोर्ट के जरिए बेल पाने का भरसक प्रयास करेंगे पर हम कानून के जरिए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने को लेकर पैरवी आगे भी जारी रखेंगे।