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Court Hearing: करोड़पति बहू ने चाबी देने के आरोप पर क्या कहाँ, पुलिस रिमांड का किया विरोध

Shalu Minocha Murder Case: कानपुर के दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में आरोपी बहू शालू ने अदालत में पुलिस के दावों को चुनौती दी है। शालू ने अपने वकील के जरिए कहा कि उसने सुपारी किलर विशाल को फ्लैट की कोई चाबी नहीं दी और न ही उसके लिए डुप्लीकेट चाबी बनवाई। उसने कोर्ट से कहा कि वह अपना पक्ष सच के साथ रखना चाहती है।

चाबी देने से इनकार

कानपुर के चर्चित विनीत मिनोचा हत्याकांड में आरोपी बहू शालू, सुपारी किलर विशाल गौतम और उसके साथी राजकिशोर को शनिवार को एसीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने तीनों का पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा था।

पुलिस के मुताबिक, शालू से फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी बरामद करनी है। जांच में यह भी दावा किया गया कि हत्या के लिए आरोपी विशाल को फ्लैट में प्रवेश कराने की व्यवस्था की गई थी। इसी आधार पर पुलिस ने शालू की कस्टडी की मांग की।

हालांकि, शालू के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने कोर्ट में पुलिस के दावों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि उनकी मुवक्किल ने विशाल को कोई चाबी नहीं दी थी और न ही कोई डुप्लीकेट चाबी बनवाई थी।

पुलिस रिमांड का विरोध

बचाव पक्ष ने पुलिस कस्टडी रिमांड को जरूरी नहीं बताया। वकील का आरोप है कि पुलिस ने शालू के नाम से ऐसा बयान दर्ज कर लिया, जो उसने दिया ही नहीं। उनका कहना था कि पुलिस रिमांड मिलने पर फर्जी बरामदगी दिखाए जाने की आशंका है।

पुलिस इससे अलग दावा कर रही है। पुलिस के अनुसार, पहले दर्ज पूछताछ में शालू ने डुप्लीकेट चाबी बरामद कराने की बात कही थी। इसी को आधार बनाकर रिमांड मांगा गया था।

कोर्ट को सच बताने की बात

सुनवाई के दौरान शालू की ओर से कहा गया कि वह अदालत को पूरी सच्चाई बताना चाहती है। इसके लिए उसने अपने कलमबंद बयान की अनुमति मांगते हुए अर्जी भी दी।

बचाव पक्ष के मुताबिक, शालू अदालत के सामने अपना पक्ष सीधे दर्ज कराना चाहती है। हालांकि अभियोजन पक्ष ने पुलिस कस्टडी रिमांड की सुनवाई के दौरान इस तरह के बयान की अनुमति दिए जाने का विरोध किया।

22 सितंबर को सुनवाई

एक घंटे से ज्यादा चली बहस के बाद अदालत ने पुलिस कस्टडी रिमांड पर फैसला उसी दिन नहीं दिया। अब मामले में रिमांड को लेकर आगे की सुनवाई 22 सितंबर को होगी। फिलहाल शालू समेत तीनों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।

इस मामले में पुलिस पहले भी दावा कर चुकी है कि हत्या की साजिश में शालू की भूमिका रही और विशाल को फ्लैट में प्रवेश दिलाने के लिए चाबी सहित अन्य व्यवस्थाएं की गईं। वहीं बचाव पक्ष इन आरोपों को खारिज कर रहा है। इसलिए अब अदालत में होने वाली अगली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी।

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