Delhi News : दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है। अब 1 नवंबर 2025 से दिल्ली की सीमाओं में केवल BS-6 मानक वाले कमर्शियल वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। वहीं, BS-4 और BS-5 सहित सभी अन्य वाणिज्यिक वाहनों की एंट्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
सूत्रों के अनुसार, दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यह आदेश 1 नवंबर से सख्ती के साथ लागू किया जाएगा, और जो भी वाहन इस नियम का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का यह निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के दिशा-निर्देशों के बाद लिया गया है। इसके तहत, दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड वे सभी मालवाहक वाहन, जो BS-VI उत्सर्जन मानक पर खरे नहीं उतरते, अब दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
क्या है नया नियम?
1 नवंबर 2025 से केवल BS-VI मानक वाले कमर्शियल वाहन ही दिल्ली में आ-जा सकेंगे। इससे नीचे के मानकों वाले वाहनों पर पूर्ण रोक रहेगी।
क्या है BS-VI इंजन टेक्नोलॉजी?
बीएस-6 इंजन, पुराने BS-4 और BS-5 इंजनों की तुलना में कहीं ज्यादा स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल हैं। इन इंजनों से निकलने वाला धुआं, पार्टिकुलेट मैटर (PM) और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) जैसी हानिकारक गैसों की मात्रा बहुत कम होती है। विशेषज्ञों के अनुसार, BS-VI तकनीक प्रदूषण के स्तर को घटाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, खासकर सर्दियों के महीनों में जब दिल्ली की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित रहती है।
क्यों जरूरी पड़ा BS-6 वाहनों का नियम?
हर साल अक्टूबर से फरवरी तक दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक सीमा तक पहुंच जाता है। इसकी मुख्य वजहें हैं –
- पराली जलाना,
- वाहनों से निकलने वाला धुआं,
- और ठंडी हवाओं के चलते प्रदूषकों का जमाव।
ऐसे में गाड़ियों के उत्सर्जन पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक माना गया है।
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किन गाड़ियों को मिलेगी छूट?
दिल्ली सरकार के नए आदेश के तहत कुछ श्रेणियों की गाड़ियों को सीमित छूट दी गई है, जिनमें शामिल हैं –
- BS-IV डीज़ल गाड़ियाँ (31 अक्टूबर 2026 तक अनुमति)
- BS-VI डीज़ल गाड़ियाँ
- CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहन
- दिल्ली में पंजीकृत कमर्शियल मालवाहक वाहन










