Sunday, January 11, 2026
  • Login
News1India
  • राष्ट्रीय
  • देश
  • बिहार चुनाव 2025
  • विदेश
  • राज्य ▼
    • दिल्ली
    • हरियाणा
    • राजस्थान
    • छत्तीसगढ़
    • गुजरात
    • पंजाब
  • क्राइम
  • टेक्नोलॉजी
  • धर्म
  • मौसम
  • ऑटो
  • खेल
🔍
Home Breaking

महिला की लज्जा भंग के मामले में आरोपी बरी, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- सिर्फ गाली देना अपराध नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला की लज्जा भंग के मामले में आरोपी को बरी करने वाले निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। कोर्ट ने यह भी माना कि आरोपी ने गंदी भाषा का इस्तेमाल किया और कुछ आपत्तिजनक इशारे भी किए थे।

Gulshan by Gulshan
June 25, 2025
in Breaking, दिल्ली
Delhi High Court
491
SHARES
1.4k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

RELATED POSTS

Unnao Rape Case Update: सज़ा निलंबन के बाद सेंगर की रिहाई पर सवाल, सर्वाइवर का विरोध, ज़मानत रद्द करने की मांग तेज

Unnao Rape Case Update: सज़ा निलंबन के बाद सेंगर की रिहाई पर सवाल, सर्वाइवर का विरोध, ज़मानत रद्द करने की मांग तेज

December 24, 2025

Delhi High Court का फैसला: छुट्टी (फर्लो) मांगने का अधिकार पूर्ण नहीं,जेल में कैदियों को छुट्टी केवल नियमों के अनुसार मिलेगी

November 8, 2025

Delhi High Court : दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला की लज्जा भंग के आरोप में बरी किए गए व्यक्ति के खिलाफ निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने दिल्ली सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सितंबर 2017 में दिए गए निचली अदालत के निर्णय को चुनौती दी गई थी।

निचली अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के तहत दोषमुक्त किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि केवल अपशब्दों का प्रयोग या अनुचित इशारों को, जब तक वे विशेष और स्पष्ट रूप में साबित न हों, धारा 509 के तहत अपराध नहीं माना जा सकता।

जस्टिस महाजन ने कही ये बात 

जस्टिस महाजन ने कहा कि मामले में आरोपी ने गंदे शब्दों के साथ कुछ अशोभनीय इशारे जरूर किए, लेकिन ये आरोप सामान्य स्वरूप के हैं। न तो कोई विशेष शब्दों का उल्लेख है, न ही इशारों का स्पष्ट विवरण, जिससे आरोपी की मंशा महिला की लज्जा भंग करने की साबित हो सके।

यह भी पढ़ें : दिल्ली की फैक्ट्री में भीषण आग: 4 की मौत, बचाव कार्य जारी…

कोर्ट ने 2025 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि यदि अपशब्दों का प्रयोग बिना ठोस और स्पष्ट कारण के किया गया हो, तो उसे धारा 509 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। इसलिए निचली अदालत का आरोपी को बरी करने वाला फैसला न्यायसंगत है और उसमें कोई दखल देने की आवश्यकता नहीं है।

Tags: Delhi High Court
Share196Tweet123Share49
Gulshan

Gulshan

Related Posts

Unnao Rape Case Update: सज़ा निलंबन के बाद सेंगर की रिहाई पर सवाल, सर्वाइवर का विरोध, ज़मानत रद्द करने की मांग तेज

Unnao Rape Case Update: सज़ा निलंबन के बाद सेंगर की रिहाई पर सवाल, सर्वाइवर का विरोध, ज़मानत रद्द करने की मांग तेज

by SYED BUSHRA
December 24, 2025

New Turn in Unnao Rape Case:उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए गए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई...

Delhi High Court का फैसला: छुट्टी (फर्लो) मांगने का अधिकार पूर्ण नहीं,जेल में कैदियों को छुट्टी केवल नियमों के अनुसार मिलेगी

by Kanan Verma
November 8, 2025

Delhi High Court ने कहा: “छुट्टी (फर्लो) मांगने का अधिकार पूर्ण नहीं, केवल कानूनी  शर्तों के अधीन” दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को यह स्पष्ट...

Delhi High Court

Delhi High Court में हड़कंप: बम धमकी के चलते कई बेंचों ने अचानक रोकी सुनवाई, सुरक्षा जांच जारी

by Mayank Yadav
September 12, 2025

Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालय में आज सुबह एक असामान्य और अभूतपूर्व घटनाक्रम देखने को मिला, जब कई न्यायिक...

Delhi High Court: इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपेगा, किसको कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डिटेल्स देखने का मिला अधिकार

Delhi High Court: इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपेगा, किसको कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डिटेल्स देखने का मिला अधिकार

by SYED BUSHRA
August 30, 2025

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि अगर किसी पत्नी...

Delhi High Court,

दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सुरक्षा के चलते, तुर्किये कंपनी की याचिका खारिज…

by Gulshan
July 7, 2025

Delhi High Court : नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) ने 15 मई को एक बड़ा फैसला लेते हुए ‘सेलेबी एयरपोर्ट...

Next Post
Why you should turn off internet during phone calls

Mobile privacy tips : किसने दी चेतावनी कॉल के दौरान इंटरनेट चालू न रखें ,क्याआपकी बातचीत हो रही रिकॉर्ड

Axiom-4

इतिहास रचने को तैयार भारत का लाल शुभांशु शुक्ला, आज भरेगा अंतरिक्ष की पहली उड़ान...

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News1India

Copyright © 2025 New1India

Navigate Site

  • About us
  • Privacy Policy
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • राष्ट्रीय
  • देश
  • बिहार चुनाव 2025
  • विदेश
  • राज्य
    • दिल्ली
    • हरियाणा
    • राजस्थान
    • छत्तीसगढ़
    • गुजरात
    • पंजाब
  • क्राइम
  • टेक्नोलॉजी
  • धर्म
  • मौसम
  • ऑटो
  • खेल

Copyright © 2025 New1India

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist