दिल्ली–एनसीआर की हवा एक बार फिर “गंभीर” श्रेणी में पहुँच गई है, जिसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज–3 को लागू कर दिया है। सुबह औसत AQI 400 के पार 420–430 के बीच दर्ज हुआ, जो ‘बहुत खराब’ से ‘गंभीर’ में खतरनाक स्लाइड है और इसके साथ ही निर्माण, पुराने वाहनों और स्कूलों पर कड़े प्रतिबंध लागू हो गए हैं।
GRAP स्टेज–3 कब और क्यों लागू हुआ?
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली का 24 घंटे वाला औसत AQI 362 से बढ़कर 425–430 तक पहुंच गया, जिससे यह 401–450 की ‘गंभीर’ रेंज में आ गया।
IMD ने बताया कि धीमी सतह हवाएँ, तापमान में गिरावट, और निचले वायुमंडल में स्थिरता (inversion) के कारण वाहनों, निर्माण और अन्य स्रोतों से निकले प्रदूषक नीचे ही फँस गए, जिससे रातभर में PM2.5 और PM10 की सांद्रता तेजी से बढ़ी।
यही “मौसम + उत्सर्जन” का कॉम्बिनेशन GRAP की सब–कमेटी के लिए स्टेज–3 की सिफारिश का ट्रिगर बना, और CAQM ने तत्काल प्रभाव से पूरे NCR (दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर आदि) में स्टेज–3 लागू कर दिया।
स्टेज–3 में क्या–क्या बंद और क्या–क्या चालू?
स्टेज–3, स्टेज–1 (AQI 201–300) और स्टेज–2 (AQI 301–400) पर पहले से लागू उपायों के ऊपर “इमरजेंसी लेयर” जोड़ता है।
1. निर्माण और उद्योग
सभी non-essential निर्माण और ध्वस्तीकरण (demolition) गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध: अर्थवर्क, खुदाई, पाइलिंग, ओपन ट्रेंच (सीवर/केबल), रोड निर्माण/बड़े रिपेयर, RMC प्लांट्स, पेंटिंग–प्लास्टरिंग आदि।
स्टोन क्रशर, माइनिंग, ईंट भट्ठे और ऐसे इंडस्ट्री यूनिट जो स्वीकृत स्वच्छ ईंधन का उपयोग नहीं करते, बंद रहेंगे।
आवश्यक सार्वजनिक परियोजनाएँ (मेट्रो, रेलवे, डिफेंस, अस्पताल, सड़क–पुल जैसी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर) सख्त डस्ट कंट्रोल मानकों के साथ जारी रह सकती हैं।
2. वाहन और ट्रैफिक
दिल्ली और पड़ोसी NCR जिलों में BS–III पेट्रोल और BS–IV डीज़ल वाली चारपहिया गाड़ियों (LMV) के चलने पर प्रतिबंध; केवल दिव्यांगों, इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छूट।
दिल्ली से बाहर रजिस्टर BS–IV डीज़ल लाइट कमर्शियल व्हीकल्स (LCVs) को राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं, सिवाय वे जो आवश्यक सामान या सेवाएँ लेकर आ रहे हों।
डीज़ल जनरेटर सेट (DG sets) के प्रयोग पर भी कड़े प्रतिबंध, केवल इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं के लिए सीमित छूट।
3. स्कूल, दफ्तर और नागरिक सलाह
कई आदेशों में वर्ग 5 तक के स्कूलों को ऑफलाइन शिक्षण रोककर हाइब्रिड/ऑनलाइन मोड अपनाने की सलाह दी गई है; राज्य सरकारें अपने–अपने आदेश के अनुसार इसे लागू करती हैं।
निजी दफ्तरों से work-from-home विकल्प बढ़ाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की सिफारिश की गई है, ताकि निजी वाहनों का इस्तेमाल कम हो।
नागरिकों के लिए एडवाइजरी:
सुबह–शाम की आउटडोर गतिविधियाँ कम करें,
बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएँ और सांस/दिल के मरीज N95 मास्क के बिना बाहर जाने से बचें,
एयर प्यूरीफायर, नेब्युलाइज़र या इन्हेलर दवाएँ डॉक्टर की सलाह से तैयार रखें।
आगे क्या?
अगर AQI 450 से ऊपर “Severe+ / Emergency” कैटेगरी में जाता है, तो GRAP स्टेज–4 की कार्यवाही (जैसे ट्रक एंट्री पर व्यापक रोक, ओड–ईवन, स्कूल–ऑफिस बंद जैसे विकल्प) पर विचार होगा।
फिलहाल विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक मौसम में उल्लेखनीय सुधार (तेज़ हवा, हल्की बारिश) नहीं आता और उत्सर्जन स्रोतों पर सख्त अमल नहीं होता, तब तक दिल्ली–NCR की हवा “खतरनाक–बेहद खराब” के बीच झूलती रहेगी; ऐसे में GRAP केवल अस्थायी कंट्रोल टूल है, स्थायी समाधान नहीं।



