क्रिसमस और न्यू ईयर पर दिल्ली में नहीं फूटेंगे पटाखे, लग गया बैन

दिल्ली सरकार पहले से ही प्रदूषण के मद्देनज़र पटाखों के उत्पादन–भंडारण–बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लागू कर चुकी है; नए आदेश ने खासतौर पर नाइटलाइफ़ और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए सुरक्षा–केंद्रित पाबंदियों को और स्पष्ट कर दिया है, ताकि गोवा जैसी त्रासदी दोहराई न जाए।

गोवा के अर्पोरा स्थित ‘Birch by Romeo Lane’ नाइट क्लब में आगजनी में 25 लोगों की मौत के बाद शुरुआती जांच में सामने आया कि क्लब में अग्नि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन, फायर एनओसी की कमी, आपातकालीन निकास का अव्यवस्थित होना और इलेक्ट्रिक फायरक्रैकर्स–समान इफेक्ट्स ने हादसे की भयावहता बढ़ाई।


इस घटना के बाद देशभर के टूरिस्ट और पार्टी डेस्टिनेशन राज्यों से नाइटलाइफ़ स्थलों की सुरक्षा कड़ी करने की मांग उठी, जिसके तहत दिल्ली के आबकारी विभाग ने भी लाइसेंस प्राप्त होटल–क्लब–बार के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं।

दिल्ली के आदेश में क्या–क्या प्रावधान हैं?

दिल्ली आबकारी विभाग के 10 दिसंबर 2025 के आदेश के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं।

क्रिसमस–न्यू ईयर पार्टियों के लिए क्या बदल जाएगा?

इस आदेश का सीधा असर दिसंबर के आखिरी दो हफ्तों में होने वाली भीड़भाड़ वाली पार्टियों और ईवेंट्स पर पड़ेगा।

दिल्ली सरकार पहले से ही प्रदूषण के मद्देनज़र पटाखों के उत्पादन–भंडारण–बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लागू कर चुकी है; नए आदेश ने खासतौर पर नाइटलाइफ़ और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए सुरक्षा–केंद्रित पाबंदियों को और स्पष्ट कर दिया है, ताकि गोवा जैसी त्रासदी दोहराई न जाए।

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