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दिल्ली को जल्द मिले मेयर' - AAP की याचिका पर SC ने LG ऑफिस और दिल्ली सरकार को भेजा नोटिस, AAP ने सुप्रीम कोर्ट में रखी ये 5 मांगें

AAP vs BJP: दिल्ली को जल्द मिले मेयर’ – AAP की याचिका पर SC ने LG ऑफिस और दिल्ली सरकार को भेजा नोटिस, AAP ने सुप्रीम कोर्ट में रखी ये 5 मांगें

दिल्ली में मेयर का चुनाव कराने के लिए अब आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आप पार्टी की मेयर पद उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी की बुधवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और अन्य को नोटिस जारी किया है। बता दें कि एमसीडि में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव मेंमनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति देने के एलजी के फैसले को शैली ओबेरॉय ने चुनौती दी थी।

क्यो टल रहा बार-बार मेयर चुनाव

बता दें कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार शैली ओबराय व अन्य की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए बुधवार को इसे सुनवाई पर लगाने की मंजूरी दी थी। वहीं सोमवार तो सदन में हंगामा होने के कारण मेयर का चुनाव एक बार फिर टल गया था। इसके बाद आप की नेता की ओर से मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदसयीय पीठ के समक्ष केस का जिक्र किया गया। वहीं याचिका में कोर्ट से मेयर का चुनाव जल्द कराने की मांग की गई।

वहीं आप नेताओं ने कहा कि यह संघर्ष लंबा है और हम इसके लिए तैयार हैं। इसलिए अब हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। आप नेताओं ने कहा कि सोमवार को सभी ने देखा कि किस तरह गैरकानूनी और असंवैधानिक तरीके से एमसीडी में अपनी सरकार बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारि पर अदालत की अवमानना का मामला बनता है।

आम आदमी पार्टी ने कोर्ट के समक्ष रखी 5 मांगे

आप पार्टी ने इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के सामने पांच मांगे रखी हैं। आप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एलजी, पीठासीन अधिकारी, निगम कमिश्नर और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। अब इस मामले में कोर्ट में 13 फरवरी को सुनवाई होगी। आम आदमी पार्टी ने कोर्ट के समक्ष 5 मांगे रखी हैं-

  1. सत्या शर्मा को पीठसीन अधिकारी के पद से हटाया जाए
  2. एक हफ्ते के अंदर एमसीडी का सदन बुलाया जाए
  3. मेयर चुनाव पूरा होने तक कोई स्थगन न हो
  4. बाकी के चुनाव मेयर की अध्यक्षता में हों
  5. नामित पार्षदों को वोट देने का अधिकार न मिले

आम आदमी पार्टी की ओर से पैरवी कर रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि प्रोटेम स्पीकर सीनियर नहीं है। प्रोटेम स्पीकर सत्या शर्मा ही पीठासीन अधिकारी हैं। आप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार, एमसीडी को नोटिस जारी किया है और सोमवार तक जवाब दाखिल करने को कहा कहा है। शीर्ष अदालत अब इस मामले में 13 फरवरी को सुनवाई करेगी।

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