Delhi News : दिल्ली सरकार ने राजधानी में शराब की दुकानों के संचालन पर सख्ती बढ़ाते हुए सभी चारों नगर निगमों को एक अहम परामर्श जारी किया है। सरकार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि शराब दुकानों पर किसी भी तरह की लापरवाही अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ग्राहकों की शिकायतों का तुरंत समाधान करना अनिवार्य होगा। यह कदम हाल ही में नरेला में सामने आए शराब मिलावट के गंभीर मामले के बाद उठाया गया है।
नरेला स्थित DSIIDC की एक शराब दुकान में कर्मचारियों को उस वक्त पकड़ लिया गया जब वे महंगी ब्रांड की खाली बोतलों में सस्ती शराब और पानी भरकर ग्राहकों को ठग रहे थे। यह फर्जीवाड़ा सामने आते ही सरकार एक्शन में आ गई। इस घटना के बाद आम लोगों में यह चिंता बढ़ने लगी कि कहीं उन्हें भी घटिया या नकली शराब तो नहीं बेची जा रही।
सरकार ने याद दिलाए सख्त कानून
सरकार ने परामर्श में दोहराया कि दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 और आबकारी नियम 2010 के मुताबिक शराब में मिलावट करना या किसी हानिकारक पदार्थ को मिलाना एक गंभीर अपराध है, जिसकी सजा बेहद कठोर है। सरकार का कहना है कि ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी है कि शराब दुकानों का संचालन करने वाली एजेंसियां अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाएं।
सभी दुकानों की नियमित जांच के निर्देश
परामर्श में यह भी कहा गया है कि राजधानी में शराब दुकानों का संचालन कर रहीं सभी सरकारी एजेंसियां दुकानों की नियमित जांच सुनिश्चित करें। यह देखा जाए कि कहीं किसी दुकान में मिलावट, धोखाधड़ी या घटिया क्वालिटी की शराब की बिक्री तो नहीं हो रही। साथ ही ग्राहकों की शिकायतों पर तत्काल एक्शन लेने के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।
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जनता की सुरक्षा पर सरकार सख्त
सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य के मामले में कोई समझौता संभव नहीं। शराब में मिलावट या धोखाधड़ी न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि लोगों की जान को सीधे खतरे में डालने जैसा है। इसी वजह से सभी एजेंसियों को दुकानों की निगरानी बढ़ाने, स्टाफ पर नजर रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।
