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Delhi Vehicle Ban: दिल्ली में आज से इन गाड़ियों की एंट्री पर रोक, जानें क्या आपकी कार भी है लिस्ट में

Delhi Vehicle Entry Rules: दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 1 नवंबर 2026 से वाहनों के प्रवेश पर नए प्रतिबंध लागू हो गए हैं। संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) और सरकार की अधिसूचना के तहत ये पाबंदियां 31 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेंगी। खासतौर पर दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड और तय उत्सर्जन मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले वाहनों को निशाना बनाया गया है।

दिल्ली में किन गाड़ियों को मिलेगी एंट्री?

ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक, BS-VI मानक वाली पेट्रोल और डीजल गाड़ियां, CNG वाहन और इलेक्ट्रिक गाड़ियां निर्धारित शर्तों के साथ राजधानी में प्रवेश कर सकेंगी। सरकार की ओर से छूट प्राप्त वाहनों को भी नियमों के अनुसार अनुमति मिलेगी।

हालांकि, इन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) होना जरूरी है। BS-VI वाहन होने के बावजूद बिना वैध PUCC के प्रवेश नहीं मिलेगा।

किन वाहनों की एंट्री पर रहेगी रोक?

दिल्ली से होकर गुजरने वाले ट्रकों के लिए नियम

जिन ट्रकों और मालवाहक वाहनों का अंतिम गंतव्य दिल्ली नहीं है, उन्हें शहर में प्रवेश करने के बजाय ईस्टर्न या वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जैसे वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करना होगा। इसका उद्देश्य राजधानी के भीतर अनावश्यक वाहनों की आवाजाही और प्रदूषण कम करना है।

दिल्ली आने से पहले रखें ये दस्तावेज

वाहन चालकों को यात्रा से पहले अपनी गाड़ी की पात्रता जांचने और जरूरी दस्तावेज साथ रखने की सलाह दी गई है। इनमें वैध रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), PUCC और जहां जरूरी हो, परमिट शामिल हैं। डिजिटल दस्तावेज DigiLocker में भी रख सकते हैं।

क्या सभी निजी गाड़ियों पर लगा है बैन?

नहीं, दिल्ली में सभी निजी वाहनों पर रोक नहीं लगाई गई है। BS-VI, CNG और इलेक्ट्रिक वाहन निर्धारित शर्तों के साथ प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए दिल्ली जाने से पहले अपनी गाड़ी का उत्सर्जन मानक, रजिस्ट्रेशन और PUCC जरूर जांच लें।

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