Fair and Handsome : दिल्ली के एक कंज्यूमर कोर्ट ने इमामी लिमिटेड पर Unfair trade practice(अनुचित व्यापार प्रथा) के लिए 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला 2013 के एक मामले में मध्य दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक व्यक्ति की शिकायत पर सुनाया। दरअसल, एक युवक ने 2013 में गोरा होने के लिए इमामी की फेयर एंड हैंडसम क्रीम 79 रुपये में खरीदी थी, लेकिन क्रीम लगाने के बावजूद उसकी त्वचा गोरी नहीं हुई।
युवक ने अपनी शिकायत में कहा कि क्रीम का उसकी त्वचा पर कोई असर नहीं हुआ। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए भ्रामक और गुमराह करने वाला विज्ञापन दिया था।
प्रोडक्ट करता है गोरा होने का दावा
युवक ने कंपनी पर आरोप लगाया कि उसने प्रोडक्ट पैकेजिंग और लेबल पर दिए गए सभी निर्देशों का पालन करते हुए क्रीम का इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी उसकी त्वचा गोरी नहीं हुई, जबकि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट से गोरा होने का दावा किया था। युवक की शिकायत पर कंपनी ने अपनी बचाव में कई तर्क दिए, लेकिन कोर्ट ने कंपनी के किसी भी तर्क को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जो बातें कंपनी द्वारा दी गई थीं, वे प्रोडक्ट की पैकेजिंग और लेबल पर नहीं लिखी गई थीं।
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जुर्माने की राशि युवक को देगी कंपनी
कंज्यूमर कोर्ट ने पेश किए गए सबूतों को ध्यान में रखते हुए कहा कि इमामी फेयर एंड हैंडसम क्रीम का प्रोडक्ट बेचने के दौरान पैकेजिंग और लेबल पर केवल सीमित निर्देश दिए गए थे, जिसमें यह दावा किया गया था कि तीन हफ्ते तक इसका लगातार इस्तेमाल करने से पुरुषों की त्वचा में गोरापन आ जाएगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी जानती थी कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग और लेबलिंग में दिए गए निर्देश अधूरे हैं और यदि बाकी जरूरी उपायों का पालन नहीं किया जाता, तो दावा किए गए परिणाम नहीं मिलेंगे। इस मामले में विस्तृत आदेश सुनाते हुए फोरम ने इमामी को शिकायतकर्ता युवक को जुर्माना देने का निर्देश दिया।