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'सुल्ली डील्स' मामले में SC ने राज्यों को दिया नोटिस

‘सुल्ली डील्स’ मामले में SC ने राज्यों को दिया नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट पर मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाने वाले ऐप सुल्ली डील्स के मास्टरमाइंड ओंकारेश्वर ठाकुर के खिलाफ अलग-अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर एक जगह ट्रांसफर करने की मांग पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। जस्टिस संजय किशन कौल ने एफआईआर दर्ज होने वाले राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है।

ओंकारेश्वर ठाकुर ने अपने खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या सभी एफआईआर एक जगह की जा सकती हैं क्योंकि अलग-अलग लोगों की तस्वीरें लगाई गई हैं और उसमें पीड़ित भी अलग-अलग हैं।

क्या है सुल्ली डिल्स

सुल्ला या सुल्ली एक अपमानजनक शब्द है। जिसका इस्तेमाल मुसलमानों के लिए किया जाता है। ‘सुल्ली फॉर सेल’ नामक एक ओपन सोर्स वेबसाइट बनाई गई, जिस पर मुसलमान महिलाओं के ट्विटर हैंडल से जानकारियाँ और पर्सनल तस्वीरें निकाल कर डाली गईं और इन्हें सार्वजनिक तौर पर नीलाम किया गया, जिसे ‘सुल्ली डील’ कहा गया। ‘सुल्ली फॉर सेल’ और ‘सुल्ली डील’ के ज़रिए मुसलमान महिला पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, कलाकारों और रिसर्चरों को निशाना बनाया गया है।

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