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किसी भी महिला को 14 सेकेंड से ज्यादा घूरने पर जा सकते है जेल

सावधान! किसी भी महिला को 14 सेकेंड से ज्यादा घूरने पर जा सकते है जेल, NCIB के क्या है नियम

क्या आपको पता है कि किसी भी युवती या महिला को 14 सेकेंड से ज्यादा घूरना भी अपराध की श्रेणी में आता है। सार्वजनिक और निजी जीवन में अक्सर लड़कों द्वारा लड़कियों को घूरना अथवा पीछा करना एक सामान्य घटना है। जिसके चलते देश में लगातार महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर NCIB ने एक ट्वीट कर अहम जनकारी दी है। जहां इस प्रावधान के तहत किसी भी युवती/ महिला को 14 सेकेंड से ज्यादा देखने पर जेल हो सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 294 व 509 के तहत यह गंभीर अपराध है।

भारतीय कानून के अंतर्गत दिया जाता यह दंड

भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर किसी महिला के साथ छेड़छाड़, अश्लील या गंदा कार्य करता दिखाई दें, वह दंड का हकदार होता है। ऐसे व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के प्रावधानों के अनुसार दण्डित किया जाता है। इस मामलें में पीड़ित द्वारा आम तौर पर भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 294 (ए) और (बी) का आश्रय लिया जाता है। जिसके चलते अपराध में दोषी पाए गए व्यक्ति को अधिकतम तीन महीनों की सजा या जुर्माना या दोनों लगाए जा सकते हैं।

शादी मे दहेज लेनदेन कानूनी अपराध

वहीं NCIB की तरह से यह भी जानकारी दी गई है कि अगर आप अपने बच्चों की शादी मे दहेज का लेनदेन या दूसरे के लेनदेन में सहयोग करते है। तो वह कानूनी अपराध के अन्तर्गत आता है। जिसके चलते दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार अपराधी को 5 वर्ष की कैद और 15,000 रू० का जुर्माना हो सकता है।

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