Thursday, December 18, 2025
  • Login
News1India
  • राष्ट्रीय
  • देश
  • बिहार चुनाव 2025
  • विदेश
  • राज्य ▼
    • दिल्ली
    • हरियाणा
    • राजस्थान
    • छत्तीसगढ़
    • गुजरात
    • पंजाब
  • क्राइम
  • टेक्नोलॉजी
  • धर्म
  • मौसम
  • ऑटो
  • खेल
🔍
Home दिल्ली

Supreme Court: सोशल मीडिया पर किसका मज़ाक उड़ाना अब पड़ेगा भारी,मंत्रालय को गाइडलाइन बनाने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर दिव्यांगजनों का मज़ाक उड़ाने वालों को सख्त चेतावनी दी है। अब ऐसे कंटेंट पर जुर्माना, सार्वजनिक माफी और भविष्य में कड़े नियम लागू होंगे। यह फैसला सामाजिक गरिमा की रक्षा करेगा।

SYED BUSHRA by SYED BUSHRA
August 25, 2025
in दिल्ली
supreme court strict action against creators mocking disabled with apology and fine
492
SHARES
1.4k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Supreme Court ruling on content creators :सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश देते हुए कहा कि अगर कोई कंटेंट क्रिएटर, कॉमेडियन या यूट्यूबर दिव्यांगजनों का मज़ाक उड़ाएगा या उनकी इज़्ज़त को ठेस पहुँचाएगा, तो उसे सज़ा मिलेगी। इस सज़ा में सिर्फ जुर्माना ही नहीं बल्कि सार्वजनिक माफी भी शामिल होगी। यह मामला तब सामने आया जब यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया और कॉमेडियन समय रैना पर दिव्यांगजनों को लेकर आपत्तिजनक बातें करने का आरोप लगा।

रणवीर अल्लाहबादिया के शो “India’s Got Latent” में दिव्यांगजनों के प्रति अनुचित टिप्पणी की गई। वहीं, समय रैना पर आरोप है कि उन्होंने अपने दो वीडियोज़ में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) मरीजों और नेत्रहीन लोगों का मज़ाक उड़ाया। Cure SMA Foundation ने यह मामला अदालत में उठाया और कहा कि सोशल मीडिया पर दिव्यांगजन अक्सर मज़ाक और भेदभाव का शिकार होते हैं।

RELATED POSTS

Supreme Court SIR voter list order

Supreme Court ने SIR प्रक्रिया पर रोक लगाने से किया इनकार, राज्यों को अधिक कर्मचारी नियुक्त करने की सलाह

December 9, 2025
Divorce judgment :सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला तलाकशुदा मुस्लिम महिला को शादी में मिला नकद, सोना और अन्य चीजें उसकी संपत्ति

Divorce judgment :सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला तलाकशुदा मुस्लिम महिला को शादी में मिला नकद, सोना और अन्य चीजें उसकी संपत्ति

December 4, 2025

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियाँ

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि इन्फ्लुएंसर्स को समझना होगा कि व्यावसायिक भाषण के साथ जिम्मेदारी भी आती है। किसी वर्ग को नीचा दिखाकर मनोरंजन करना स्वतंत्रता की श्रेणी में नहीं आता।

जस्टिस जे. बागची ने कहा कि वाणिज्यिक भाषण को वही सुरक्षा नहीं मिल सकती जो मूल अधिकार से जुड़ी स्वतंत्र अभिव्यक्ति को मिलती है। जस्टिस सूर्यकांत ने चेतावनी दी कि सज़ा उतनी ही कड़ी होनी चाहिए जितना नुकसान हुआ है, वरना लोग बिना डर के अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते रहेंगे।

मंत्रालय को गाइडलाइन बनाने का निर्देश

अदालत ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को आदेश दिया कि सोशल मीडिया पर भाषा और कंटेंट को लेकर सख्त गाइडलाइन बनाई जाए। इसके लिए राष्ट्रीय दिव्यांगजन कल्याण बोर्ड और अन्य विशेषज्ञ संस्थाओं से सलाह ली जाएगी। साथ ही, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है अगर वे आपत्तिजनक कंटेंट होस्ट करते हैं।

कंटेंट क्रिएटर्स को क्या करना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि रणवीर अल्लाहबादिया, समय रैना और अन्य सभी को,

अपने चैनल और पॉडकास्ट पर सार्वजनिक माफी मांगनी होगी।

एक शपथपत्र देना होगा कि वे आगे दिव्यांगजनों के अधिकारों पर जागरूकता फैलाने का काम करेंगे।

आर्थिक जुर्माने पर भी आगे विचार किया जाएगा।

Cure SMA Foundation और सरकार का पक्ष

फाउंडेशन ने बताया कि समय रैना ने SMA से पीड़ित सिर्फ दो महीने के बच्चे तक का मज़ाक उड़ाया था, जिसे करोड़ों की जीवनरक्षक दवा चाहिए थी। इसे बेहद अमानवीय और संवेदनहीन बताया गया। अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कहा कि कंटेंट क्रिएटर्स सिर्फ फॉलोअर्स और लाइक्स के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वहीं, NBDSA ने बताया कि टीवी और प्रिंट मीडिया पर तो नियंत्रण है, लेकिन ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स पर कोई ठोस व्यवस्था नहीं है।

व्यापक असर

यह फैसला सिर्फ दिव्यांगजनों की गरिमा की रक्षा नहीं करेगा बल्कि पूरे समाज में जिम्मेदार भाषण और संवेदनशीलता को बढ़ावा देगा। अब यह साफ है कि सोशल मीडिया पर आज़ादी का मतलब दूसरों का अपमान नहीं है। कोर्ट का यह कदम आने वाले समय में सोशल मीडिया नियमन की नई दिशा तय करेगा और लाखों दिव्यांगजनों को सम्मान की नई उम्मीद देगा।

Tags: : Supreme Court IndiaSocial Media Regulation
Share197Tweet123Share49
SYED BUSHRA

SYED BUSHRA

Related Posts

Supreme Court SIR voter list order

Supreme Court ने SIR प्रक्रिया पर रोक लगाने से किया इनकार, राज्यों को अधिक कर्मचारी नियुक्त करने की सलाह

by SYED BUSHRA
December 9, 2025

Supreme Court Verdict on SIR: देश में चुनावी तैयारियाँ तेज होती दिख रही हैं और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने...

Divorce judgment :सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला तलाकशुदा मुस्लिम महिला को शादी में मिला नकद, सोना और अन्य चीजें उसकी संपत्ति

Divorce judgment :सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला तलाकशुदा मुस्लिम महिला को शादी में मिला नकद, सोना और अन्य चीजें उसकी संपत्ति

by SYED BUSHRA
December 4, 2025

 Muslim Women Rights:सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि तलाकशुदा महिला को वह सभी सामान...

West Bengal SIR voter list issue

West Bengal SIR Dispute: क्या वोटर लिस्ट से 28 लाख नाम हटे, SIR पर राजनीति गरम, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

by SYED BUSHRA
November 29, 2025

West Bengal SIR Voter List Revision:पश्चिम बंगाल इस समय पूरे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ...

Supreme Court: पुलिस स्टेशनों में CCTV की कमी पर किसको भावी CJI ने लगाई फटकार

Supreme Court: पुलिस स्टेशनों में CCTV की कमी पर किसको भावी CJI ने लगाई फटकार

by SYED BUSHRA
November 26, 2025

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्यों को तीखा संदेश देते हुए कहा कि 2020 के आदेश के...

Supreme Court on Delhi pollution

दिल्ली में निर्माण पर रोक नहीं , सुप्रीम कोर्ट बोला—अस्थायी हल नहीं चलेगा

by Kanan Verma
November 18, 2025

Delhi-NCR Air Pollution : सुप्रीम कोर्ट ने Delhi-NCR में वायु प्रदूषण के मद्देनज़र पूरे साल के लिए निर्माण कार्यों पर...

Next Post

Unilever to continue producing teabags after Sariwangi bankrupt

UP Weather Delhi

देश के कई राज्यों में मानसून सक्रिय, भारी बारिश का अलर्ट जारी

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News1India

Copyright © 2025 New1India

Navigate Site

  • About us
  • Privacy Policy
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • राष्ट्रीय
  • देश
  • बिहार चुनाव 2025
  • विदेश
  • राज्य
    • दिल्ली
    • हरियाणा
    • राजस्थान
    • छत्तीसगढ़
    • गुजरात
    • पंजाब
  • क्राइम
  • टेक्नोलॉजी
  • धर्म
  • मौसम
  • ऑटो
  • खेल

Copyright © 2025 New1India

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Go to mobile version