देश की राजधानी दिल्ली में इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा किस तरह लोगो पर हावी हो चुकी है। इसका जीता जागता उदाहरण है द्वारका जिले के डाबड़ी थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 295 जिसमे अभियुक्त अज़मत अली ख़ान के खिलाफ की गई है।
राजधानी दिल्ली में पूर्व मिसेज इंडिया को जिहादी मानसिकता की सोच वाले एक शास्त्रीय संगीत के टीचर से क्लास लेना इतना खतरनाक पड़ा कि उसके साथ पहले लक्ष्मी नगर की एकेडमी में नशा देकर संबंध बनाए और चुपके से उसकी वीडियो भी बना लीया
इतने में नहीं थमा अपराधी का मन
उसके बाद शुरू हुआ प्रताड़ना का दौर जिसमे बार-बार उस वीडियो के दम पर ब्लैकमेल करके उस पीड़िता का लगातार यौन शोषण किया गया और मारपीट की जाने लगी क्योंकि अज़मत अली खान ने उसको मॉडलिंग की दुनिया छोड़कर इस्लाम अपनाने की शर्त रख दी। जिसको सिख लड़की ने मानने से इनकार कर दिया और अपने धर्म को ना छोड़ने का सीधा सा फैसला सुना दिया
ये बात इस कट्टर मानसिकता के अपराधी को इतनी नागवार गुजरी की उसने इस पीड़िता पर हर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। जिसकी वजह से वो परेशान होकर बुर्का पहन लें नमाज़ पढ़ ले और रोज़े रख ले।
इंस्टाग्राम पर चल रहा था प्रताड़ना का सिलसिला
इंस्टाग्राम प्लेटफार्म पर आरोपी ने 9 से भी ज्यादा आईडी बनाई जिसके जरिये ये पीड़ित सिख लडक़ी को ब्लैकमेल करता था और उसको अपने हाथ काटकर खून से भरी कलाई की फ़ोटो के साथ मैसेज भेज कर डराता था। जिसमें लिखता था मैं कलमा पड़कर ज़िंदा रहूंगा और तुझे कलमा पड़कर मार दूंगा। वहीं जब राजस्थान में टेलर कन्हिया लाल की जेहादी अपराधियों ने निर्मम हत्या कर दी और पीड़िता ने इस वाकये तो सोशल मीडिया पर शेयर किया तो इस अपराधी ने लिखा कि ” हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले का यही हाल होगा ”
जब पीड़ित सिख महिला लगातार धर्म परिवर्तन की डिमांड और अश्लील वीडियो के जरिये ब्लैकमेल हो कर परेशान होकर इसको मिलने से इनकार कर दिया तो 7 फरवरी 2023 की रात को आरोपी अज़मत जबर्दस्ती उसके घर मे घुस आया उसको चाकू दिखाकर उसको बहुत मारा पीटा और फिर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देकर रेप की वारदात को अंजाम दिया जिसके बाद महिला द्वारा वूमेन हेल्पलाइन पर कॉल करके डाबड़ी थाने में एफआईआर दर्ज की गई
इस पूरे घटनाक्रम में सवाल दिल्ली पुलिस पर भी खड़े हुए क्योंकि पुलिस ने एफआईआर में जबरन घर में घुसने की धारा नहीं लगाई, सोशल मीडिया पर फेंक प्रोफाइल बनाकर फ़ोटो पोस्ट करने पर आईटी एक्ट की धाराएं नही लगाई और न ही अपराधी को समय से गिरफ्तार किया बल्कि उसको भरपूर समय दिया ताकि वो अदालत से एंटीसिपेटरी बेल लें सके,फिलहाल उसकी जमानत याचिका पर 17 मई को सुनवाई होनी है।