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Delhi में वाहन चलाने वाले अपनी जेब में रखे 10 हजार रुपये, वरना होगा भारी  नुकसान

Web Desk by Web Desk
July 19, 2022
in दिल्ली
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राजधानी दिल्ली (Delhi) से बड़ी खबर सामने आई है अगर आप दिल्ली के है तो ये खबर आपके लिए है और चार पहिया वाहन पास में रखते हैं तो जेब में 10 हज़ार का इंतेज़ाम करके चलें।

दरअसल राजधानी दिल्ली में वाहनों की प्रदूषण जांच नहीं कराने वालों को 10 हजार रुपए का ई-चालान भेजने की तैयारी हो चुकी है। चालान से पहले वाहन मालिकों को पहले नोटिस भेजा जाएगा, जिसकी शुरुआत मंगलवार से की जाएगी। सात दिन बाद भी प्रदूषण जांच नहीं कराने पर ई-चालान कर दिया जाएगा।

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परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि दिल्ली में लगभग 15 लाख से भी अधिक वाहन है, जो समय पर प्रदूषण की जाँच नहीं करवाते हैं। अधिकारी ने बताया है कि अभी तक चालान सिर्फ प्रदूषण प्रमाण न मिलने पर चालान काटा जाता था लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है जब नोटिस देकर चालान काटा जाएगा।

जांच न कराने वाले वाहनों की सूची तैयार

परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों की सूची भी तैयार की है जो दिल्ली में BS4 इंजन वाले वाहनों की साल में एक ही बार जाँच होनी थी। वहीं BS3 इंजन वाले वाहनों की साल में 2 बार जाँच होनी थी। दिल्ली में वाहनों के प्रदूषण जांच के लिए 973 केंद्र भी बनाएं गए हैं। विभाग की इस योजना को लेकर सरकार की तरफ से सोमवार को मंजूरी मिल गई है। परिवहन विभाग की तरफ से ऐसे वाहनों के लिए मंगलवार से नोटिस जारी कर दिया जाएगा।

1500 वाहन मालिकों को जारी होगा नोटिस  

अधिकारी ने बताया कि प्रतिदिन 1000-1500 वाहनों को नोटिस जारी किया जाएगा। वाहन मालिकों को नोटिस मिलने के सात दिनों के अंदर अपने वाहन की प्रदूषण की जाँच करानी होगी। अगर वह ऐसा नहीं करते है तो उनका ई-चालान कर दिया जाएगा। जिसके बाद उन्हें 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।

क्या है प्रावधान प्रदूषण जांच किए बगैर वाहन चलान पर 10 हजार रुपये के चालान का प्रावधान है। उसके बाद दोबारा अगर प्रदूषण जांच के बगैर पकड़े गए तो जुर्माने के साथ तीन महीने के लिए डीएल भी निलंबित हो सकता है।

ऐसे वाहनों को मिलेगी छूट

अधिकारी ने बताया कि उन वाहनों को छूट देने का कानूनी प्रावधान है जो सड़कों पर नहीं चल रहे हैं। अधिकारी ने कहा, उदाहरण के लिए सेना के एक सेवानिवृत्त कर्नल ने परिवहन विभाग को लिखा है कि उनका बेटा विदेश में है और उनका वाहन उनके गैरेज में खड़ा है। तो निश्चित रूप से जो वाहन सड़कों पर नहीं चल रहे हैं, उन्हें प्रदूषण जाँच की कोई आवश्यकता नहीं है।

Tags: delhi newsDelhi Traffic NewsNews1IndiaPollution Card RulesPollution License
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